एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: लॉक डाउन का अनुपालन सख्ती से कराए जाने को लेकर एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के द्वारा जारी किए गए निर्देश के आलोक में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है. वाहन जांच अभियान के क्रम में एमवी एक्ट का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन करने वालों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा जुर्माना राशि वसूली जा रही है. पुलिस के द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं वाहन जांच अभियान से एमवी एक्ट का उल्लंघन कर बगैर हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के बिना कागजात के चलने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है. विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस को वाहन जांच अभियान चलाते देख कई दुपहिया वाहन चालक तो दूर से ही अपने बाइक को वापस घूमाकर रफूचक्कर हो जा रहे हैं. इसी क्रम में बताते चलें कि यातायात प्रभारी अंगद सिंह के द्वारा अंबेडकर चौक वाहन जांच अभियान चलाए जाने के दौरान 17 वाहन चालकों से ₹10000 जुर्माना एमवी एक्ट का उल्लंघन कर वाहन चलाने के आलोक में वसूला गया. इस बाबत ट्रैफिक इंचार्ज अंगद सिंह ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर लगातार कई दिनों से वाहन जांच अभियान चलाई जा रही है. जिसमें एमवी एक्ट का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा जुर्माना राशि वसूली जा रही है. सोमवार को अंबेडकर चौक पर चलाए गए वाहन जांच अभियान में पुलिस ने 17 वाहन चालकों से ₹10000 जुर्माना राशि वसूला है.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...


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