एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 68 दिन चला लॉक डाउन का दौर खत्म हो गया है. केंद्र सरकार ने अनलॉक करने की गाइडलाइंस शनिवार को जारी की. हालांकि, कुछ चुनिंदा गतिविधियां तीन चरणों में अलग अलग समय पर खोली जाएंगी. छूट देने का अंतिम फैसला राज्यों के ऊपर निर्धारित होगा. राज्यों के स्थानीय हालात के आकलन के आधार पर सरकार कंटेनमेंट जॉन के बाहर भी प्रतिबंध लगा सकती है. एक जून से लॉकडाउन में बड़ी ढील मिलने के साथ ही अब जिले अथवा राज्य से बाहर जाने के लिए किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन, पूर्व से जारी निर्देशों का पालन करना होगा. जैसे बाइक पर एक व्यक्ति, निजी वाहन में चालक के अलावा दो लोग ही सफर करेंगे. यह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरुरी है. इसके अलावा 8 जून से धार्मिक स्थलों एवं अन्य दुकानों को खोलने पर भी विचार किया जाएगा.
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का पांचवां चरण लागू रहेगा. इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगा. कंटेनमेंट जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी. मेडिकल इमरजेंसी सेवा और आवश्यक आपूर्ति को छोड़कर इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी. यही नहीं कंटेनमेंट जोन में मरीजों की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी. सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर निगरानी का काम करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे.
कंटेनमेंट जोन के बाहर ये राहतें:
जारी गाइडलाइन के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के अंदर तो सब कुछ बंद रहेगा लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से बाकी गतिविधियों की चरणबद्ध तरीके से वापसी होगी। हालांकि, इनके साथ शर्तें लागू रहेंगी. बक्सर में नया भोजपुर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है.
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