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अच्छी खबर: लॉक डाउन फेज 4 में ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा चालकों को मिली राहत, आज से मिल सकती है परिचालन की अनुमति..

एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: लॉक डाउन फेज 4 में आम जनों को धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो गई है. ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा चलाकर जीवन यापन करने वाले लोगों के समक्ष पिछले 2 महीने से परिचालन बंद होने के कारण परेशानियां बढ़ गई थी. लेकिन,  लॉक डाउन फेज 4 में बिहार सरकार के द्वारा ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा चालकों को राहत  प्रदान की गई है. परिवहन विभाग ने नया निर्देश जारी कर ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है. इस संदर्भ में जिले के पदाधिकारियों को विभाग द्वारा पत्र निर्गत किया गया है. जिसके बाद आज से ऑटो तथा ई-रिक्शा का परिचालन शुरू हो पाएगा. ऑटो रिक्शा ई-रिक्शा परिचालन के संदर्भ में कई दिशा निर्देश जारी किए गए  है. 

 इस संदर्भ में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा  जारी किए गए निर्देश में बताया गया है कि, ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर ऑड इवन  रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जाएगा. साइकिल रिक्शा के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बशर्ते कि उसमें मात्र एक सवारी की बैठने की अनुमति होगी. ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर ऑड ( विषम अंक) इवन (सम अंक)  रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जाएगा. सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को विषम नंबर के वाहन चलेंगे तथा मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को सम नंबर के वाहन चलेंगे. ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी. जिस रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1,3,5,7 एवं 9 होगा उसे विषम नंबर कहा जाएगा. उसी प्रकार जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम  अंक 0,2,4,6 अथवा 8 होगा उसे सम नंबर कहा जाएगा. टैक्सी,कैब,ओला,उबर आदि का परिचालन जिला के अंदर किया जा सकेगा एवं उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी. टैक्सी,कैब,ओला,उबर आदि का जिला के बाहर अंतर जिला परिचालन जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जाएगा. बाइक टैक्सी परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई-रिक्शा ऑटो रिक्शा टैक्सी आदि के किराए का निर्धारण संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा. कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेगा. ऊपर वर्णित परिवहन के साधनों में ड्राइवर एवं यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही साथ यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा कि संबंधित वाहनों की लगातार साफ-सफाई एवं  सैनिटाइजेशन की व्यवस्था ड्राइवर के द्वारा प्रतिदिन की जा रही है.

 इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए जिला के पदाधिकारियों को परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है.

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