एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भरत सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि, सदर विधायक के लोकप्रियता से विपक्षी घबराकर गहरी साजिश के तहत उन्हें फंसाने का काम किए हैं. उन्होंने कहा कि न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. सदर विधायक की स्कार्पियो वाहन लगातार 4 वर्षों से बक्सर की आम जनता के लिए जरूरतमंदों को दी जाती थी. विधायक की स्कॉर्पियो वाहन निजी हो ही नहीं सकती और जिस दिन वाहन में शराब बरामद किए जाने की बात सामने आई है. उस दिन भी सदर विधायक कि वाहन कोविड-19 महामारी में असहाय एवं जरूरतमंदों को राशन सामग्री बांटने के लिए गई थी. सदर विधायक परिसदन में अपने समर्थकों एवं वर्करों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि कल किसी अन्य प्रखंड में राशन वितरण करने के लिए राशन सामग्री के साथ वाहन को भेजा जाएगा. इसी क्रम में राशन सामग्री भेजने की सूची की समीक्षा विधायक के द्वारा की जा रही थी. तभी, अचानक जानकारी प्राप्त हुआ कि सदर विधायक कि वाहन सिमरी पुलिस द्वारा पकड़ ली गई है. वाहन के पकड़े जाने की सूचना मिलने के बाद सदर विधायक हतप्रभ हो गए. इस घटना को लेकर राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष भरत यादव ने कहा कि उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. तभी, सच्चाई सामने आ सकती है. उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...

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