एक्सप्रेस न्यूज, बक्सर: लॉक डाउन फेज- 4 में धीरे धीरे आमजनों को राहत प्रदान की जा रही है. इसी बीच एक और राहत भरी खबर आई है कि शादी विवाह की अनुमति भी मिलनी शुरू हो गई है. अनुमति लेकर शादी विवाह किया जा सकता है. गृह मंत्रालय के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण काल में किए गए लॉक डाउन के दौरान विवाह हेतु अनुमति देने के संबंध में प्रावधान किया गया है. आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि, विभिन्न प्रखंडों से काफी संख्या में विवाह की अनुमति के संदर्भ में आवेदन प्राप्त हो रहे थे. ऐसे में आम लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए विवाह संबंधित अनुमति पत्र प्रदान करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर तथा डुमरांव को प्राधिकृत किया गया है. अनुमति के इच्छुक लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा. जिसके पश्चात निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को विवाह की अनुमति प्रदान की जाएगी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार विवाह हेतु वर एवं वधु दोनों पक्षों को आवेदन देना होगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वर एवं वधू पक्ष को मिलाकर अधिकतम 25 लोगों को ही विवाह में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. आवेदन देने के दौरान ही वर एवं वधू पक्ष से भाग लेने वाले व्यक्तियों तथा वाहनों की सूची प्रदान करनी होगी. इसके साथ ही वर एवं वधू के उम्र का सत्यापन भी कराना होगा एवं नाबालिक होने की स्थिति में अनुमति पत्र हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है. खास बात यह है कि समारोह के दौरान भी सबको फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा. साथ ही सभी को मास्क भी पहनने होंगे. वहीं, आने-जाने वाले लोगों का सैनिटाइजेशन भी कराना होगा. गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया यह प्रावधान कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा.
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