एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: नगर थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. मामले की जानकारी देते हुए नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि, पुलिस के गुप्तचरो द्वारा जानकारी दिया गया कि एक ग्रे रंग की मारुति i10 कार अवैध गांजा की एक बड़ी खेप नगर थाना क्षेत्र से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली है. प्राप्त सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर के नेतृत्व में 1 टीम गठित की गई. उसके बाद अस्पताल रोड में मुख्य गेट के सामने वाहन चेकिंग के दौरान ग्रे रंग की हुंडई i10 कार जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या यूपी 76 एल 04827 को रोका गया. उक्त हुंडई कार पर एस.डी.एम दिल्ली साकेत का पास दिल्ली से दीदारगंज पटना का लगा था. उक्त वाहन के जांच के क्रम में पुलिस टीम को वाहन में छुपा कर रखी गई 27 किलो गांजा बरामद करने में सफलता हाथ लगी है. गांजा बरामद होने के पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चालक बृजपाल पिता- रजौले निवासी संगम बिहार दिल्ली को उक्त कार में कुल 27 किलो अवैध गांजा के साथ अवैध रूप से परिवहन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पुलिस के द्वारा बरामद गांजा की मूल्य ₹250000 से ज्यादा बताई जा रही है. पुलिस के द्वारा गांजा के साथ साथ i10 मारुति कार 3 मोबाइल एवं नगद ₹25000 बरामद की गई है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम में नगर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार, सिपाही मनीष कुमार, सिपाही गंगेश कुमार, सिपाही प्रमोद कुमार, सिपाही दीपक कुमार, शामिल रहे.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...

Comments
Post a Comment