एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: नया भोजपुर कंटेंटमेंट जोन में गुप्त रूप से सब्जी बेचने के आरोप में नया भोजपुर ओपी पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है. इस संदर्भ में थानाध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार कंटेनमेंट जोन में प्रशासन के मनाही के बावजूद गुप्त रूप से सब्जी बेचने के आरोप में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है. इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया कि नया भोजपुर के लोहार टोली में गुप्त रूप से सब्जी बेचने की सूचना प्राप्त हुई. सूचना को आधार मानते हुए पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई तो 3 लोगों को गुप्त रूप से सब्जी बेचते हुए पकड़ा गया. जिनके विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने मनोज तुरहा, सोनु तुरही, अनिल तुरहा को कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन का उल्लंघन कर गुप्त रूप से सब्जी बेचने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किया है.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...

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