एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: कोविड-19 संक्रमण काल में जारी लॉक डाउन 4.0 में दुकानों के खुलने की समय में कोई हेरफेर नहीं होगा. दुकानें अपने पूर्व निर्धारित समय तथा रोस्टर के अनुसार ही खुला करेंगी. इस संदर्भ में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला पदाधिकारी अमन समीर ने बताया कि, लॉक डाउन के चौथे चरण में पूर्व निर्धारित दुकानों के अतिरिक्त कुछ अन्य दुकानों के खोले जाने का निर्देश दिया जाएगा. जिनमें बर्तन एवं घरेलू किचन सामग्री, वॉटर प्यूरीफायर से संबंधित दुकानें तथा कपड़ा एवं जूता-चप्पल की दुकानें शामिल होंगी. उन्होंने बताया कि जिन नई दुकानों के खोले जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है वे केवल जिला मुख्यालय में ही खोली जा सकेंगी. वहीं, नगर के सभी इलाकों को 2 सेक्टर तथा 6 जोन में बांटकर अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग समय तथा दिन को दुकानें खोली जा सकेंगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व के दिए गए निर्देश के आलोक में अन्य दुकानें जिलेभर में पूर्ववत ही खोली जाती रहेंगी.
इसके अतिरिक्त पहले की तरह ही बाइक पर केवल 1 सवार तथा कार में 3 व्यक्तियों के सफर करने की अनुमति दी जाएगी. डीएम ने बताया कि, बाहर से आ रहे प्रवासियों को जिले में बनाए गए क्वॉरेंटाइन सेंटरों पर रखा जा रहा है. अब तक 14 हजार 991 प्रवासियों को 242 सेंटरों पर क्वॉरेंटाइन किया गया है. 25 एवं 26 मई के बाद 14 दिनों की समयावधि पूरी होने के पश्चात लोग धीरे-धीरे अपने घरों को जाने लगेंगे. जिसके बाद क्वॉरेंटाइन सेंटर पर भीड़ में कमी आएगी हालांकि, लगातार बढ़ रही प्रवासियों की संख्या के मद्देनजर कई विद्यालय एवं सरकारी भवनों को चिन्हित किया जा रहा है. जिन्हें क्वॉरेंटाइन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा.
बाहर से आए सभी प्रवासियों को 24 घंटे में मिल जाएगा डिग्निटी किट:
सभी को डिग्निटी किट उपलब्ध नहीं होने के सवाल पर उन्होंने बताया कि अब तक 9 हज़ार 590 लोगों को डिग्निटी किट प्रदान किया जा चुका है. 2 दिनों के अंदर अन्य सभी को डिग्निटी किट उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसके बाद फिर 24 घंटे के अंदर ही प्रवासियों को यह किट मिल जाया करेगी. जिला पदाधिकारी ने बताया कि, क्वॉरेंटाइन सेंटर पर मिल रही खाने-पीने की शिकायतों के मद्देनजर प्रखंड एवं जिला स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से सेंटरों की जांच करते रहेंगे.
बाढ़ राहत के मेन्यू को बदल कर उपलब्ध करायी जा रही रोटी:
डीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि, बाढ़ राहत के दौरान दिए जाने वाले खाने के मेन्यू खाने को लेकर बिहार सरकार द्वारा केवल चावल दाल दिए जाने का ही प्रावधान है लेकिन, स्थानीय स्तर पर उतनी ही राशि के अंतर्गत चावल की जगह रोटी आदि का भी प्रबंध कराया जा रहा है. उन्होंने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि, प्रशासन की यह कोशिश है कि, संक्रमण को क्वॉरेंटाइन सेंटर तक ही रोक लिया जाए. जिससे कि, इसका प्रसार नहीं हो सके लेकिन प्रशासन की इस कोशिश में जनता एवं जनप्रतिनिधियों का सहयोग जरुरी है. उन्होंने बताया कि, अब तक 21 हज़ार लोगों को राशन कार्ड दिए जा चुके हैं. जबकि कुल निर्धारित लक्ष्य 42 हज़ार 917 लोगों का था. ऐसे में शेष बचे परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है. जिनमें जीविका दीदियों का भी सहयोग लिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि, राशन कार्ड के लिए पहले निबंधन तत्पश्चात प्रपत्र क एवं ख घर कर जमा कराते हुए कार्ड बनाने की प्रक्रिया की जा रही है.
बाहर से आने वाले प्रवासियों के सुरक्षा को लेकर तत्पर है पुलिस: पुलिस अधीक्षक
प्रेस वार्ता में उपस्थित एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए निर्वाचन की तरह जिले को ज़ोन में बाँट कर सर्किल इंस्पेक्टर तथा एसएचओ को यह निर्देश दिया गया है कि, वह नियमित रूप से क्वॉरेंटाइन सेंटर का निरीक्षण करते हुए प्रतिदिन रिपोर्ट सबमिट करें. वहीं, वाहन कोषांग में भी पुलिस बलों को लगाया गया है. इसके साथ ही बिहार पब्लिक स्कूल में बाहर से आ रहे प्रवासियों की सुरक्षा के लिए भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं. उन्होंने बताया कि, गृह विभाग का यह निर्देश है कि, अन्य राज्यों से पैदल आ रहे प्रवासियों के बारे में जानकारी मिलते ही तुरंत स्थानीय थाने में सूचना दी जाए, जिसके बाद वैसे लोगों को चिन्हित कर क्वॉरेंटाइन कराया जा सके. इस पर भी लगातार कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि, वह स्वयं जिला पदाधिकारी के साथ विभिन्न क्वॉरेंटाइन सेंटर्स का निरीक्षण कर रहे हैं. एसपी ने बताया कि, लॉक डाउन चार में कोई विशेष छूट नहीं है. पूर्व की तरह ही सभी नियम लागू हैं. उन्होंने बताया कि, लॉक डाउन के उल्लंघन के आरोप में अब तक 44 लोगों के विरुद्ध 59 मामले दर्ज कराए जा चुके हैं. इसके साथ ही वाहनों से बतौर जुर्माना वसूली गई राशि 30 लाख 32 हज़ार रुपये है.
नगर में निर्धारित किये गए जोन व् दुकानों के खुलने की समयावधि:
सेक्टर -1
जोन -1
- सुमेश्वर स्थान से जेल पईंन रोड डीएवी स्कूल से ज्योति चौक होते हुए मुख्य नहर नाथ बाबा से सुमेश्वर स्थान तक
- चौसा बक्सर मेन रोड जिला परिषद रोड रेलवे लाइन पांडेय पट्टी से चौसा बक्सर मेन रोड तक
जोन- 2
- ज्योति चौक से मुख्य नहर होते हुए गंगा किनारे रामरेखा घाट से मॉडल थाना मेन रोड सूरज भट्टी रोड खलासी मोहल्ला कोरपुरवा होते हुए ज्योति प्रकाश चौक तक
- मॉडल थाना से रामरेखा घाट, गोला घात अनुमंडल कार्यालय होते हए मुनीब चौक, ठठेरी बाज़ार, सूरज भट्ठी, मेन रोड, माखन भोग रोड होते हुए मॉडल थाना तक
जोन- 3
- मुजीब चौक से गोला घाट गंगा किनारे, हरिजन मठिया घाट, भूमिहारी स्कूल फील्ड होते हुए सिंडिकेट नहर पुल, आरा-बक्सर मेन रोड होते बड़ी देवी के सामने, अस्पताल रोड होते हुए मुनीब चौक तक
- हरिजन मठिया से गंगा किनारे, गंगा पुल से जिला परिषद रोड, काली स्थान से मेन रोड, विश्वामित्र हॉस्पिटल के बगल से सिंडिकेट बुधनपुरवा कालेज होते हुए हरिजन मठिया पुल तक
सेक्टर - 2
जोन- 4
- बड़ी देवी से मेन रोड होते हुए सिंडिकेट पुल, डॉ विनोद सिंह के क्लीनिक होते हुए गौरी शंकर मंदिर से गौरीशंकर पोखरा होते हुए बड़ी देवी तक
- ठठेरी बाजार मुनीब चौक होते हुए पुराना सदर अस्पताल चित्रगुप्त मंदिर रोड से बड़ी देवी गौरी शंकर मंदिर होते हुए जुल्फजल रोड से सूरज भवन ठठेरी बाजार रोड तक
ज़ोन 5
- जुल्फजल मस्जिद रोड, सोहनी पट्टी हरि जी का हाता, हॉस्पिटल रोड, मृत नहर, वैष्णवी रोड से बाइपास होते हुए ज्योति प्रकाश चौक स्टेशन रोड ज्योति प्रकाश लाइब्रेरी होते हुए कोइरपुरवा खलासी मुहल्ला जुल्फजल रोड तक
जोन-6
रेलवे स्टेशन से गीतांजलि होटल होते हुए पांडेयपट्टी गुमटी होते हुए बाजार समिति रोड एवं बाजार समिति बाउंड्री एवं जेल पइन, डीएवी स्कूल, जेल नहर, शांति नगर से इटाढी़ गुमटी, रेलवे माल गोदाम होते हुए रेलवे स्टेशन तक
उपरोक्त जोन तथा सेक्टर में दुकाने निम्न समय सारणी के अनुसार खुलेंगी:
सेक्टर 1
दुकान का प्रकार समय
बर्तन एवं घरेलू किचन सामग्री, सुबह 8 से 12 बजे तक
वाटर प्यूरीफायर से संबंधित (सोम, बुध व शुक्रवार)
दुकानें।
कपड़ा की दुकान, जूता एवं
चप्पल की दुकान दिन में 12 बजे से संध्या 4 बजे तक
(सोम, बुध व शुक्रवार)
सेक्टर - 2
दुकान का प्रकार समय-
बर्तन एवं घरेलू किचन सामग्री, सुबह 8 से 12 बजे तक
वाटर प्यूरीफायर से संबंधित (मंगल, गुरु व शनिवार)
दुकानें -
कपड़ा की दुकान, जूता एवं
चप्पल की दुकान दिन में 12 बजे से संध्या 4 बजे तक
(मंगल, गुरु व शनिवार)
बताया गया है कि, सभी दुकानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजेशन का कार्य नियमित रूप से होना चाहिए साथ ही गैर सरकारी कार्यालयों में 33 फीसद कर्मी ही कार्य करेंगे.
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