एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं को रेड क्रॉस जिला इकाई के तरफ से कोल्ड ड्रिंक बाटी गई. ताकि, इस भीषण गर्मी में उन्हें कुछ राहत मिल सके. इस संबंध में रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ. आशुतोष सिंह ने कहा कि आपदा की घड़ी में एक दूसरे के सहयोग से ही कोरोना हराया जा सकता है. इस विकट घड़ी में धैर्य रखने की आवश्यकता है. उन्होंने जिले वासियों से आग्रह किया कि बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकले. यदि कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले. जरूरी काम से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का प्रयोग अवश्य करें. किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें. बाहर से जब घर में आ रहे हैं तब अपना हाथ साबुन से जरूर धोएं. इसमें किसी तरह की कोताही ना बरतें. वहीं, रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष डॉ. शशांक शेखर ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिसकर्मी स्वास्थ्य कर्मी नगर परिषद के सफाई कर्मी पत्रकार एवं अन्य लोगों के बीच कोल्ड ड्रिंक काटी गई. वहीं, रेड क्रॉस सचिव श्रवण तिवारी ने बताया कि जिस तरह से दिन-रात एक कर कोरोना योद्धा अपने परवाह किए बिना आम जनता की हित में कार्यरत ऐसे में उन्हें गर्मी में थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए रेडक्रॉस जिला इकाई के तरफ से एक प्रयास किया गय.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...

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