एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: डुमरांव थाना क्षेत्र की पुलिस ने 5 लीटर देसी शराब के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. गश्ती में निकली पुलिस ने थाना क्षेत्र के नोनिया डेरा से गुप्त सूचना के आधार पर शराब बरामद करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने शराब के साथ एक महिला शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है. बता दें कि पुलिस को उक्त महिला के विरुद्ध पूर्व में भी शराब बेचे जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी. रात्रि गश्ती पर निकले पुलिस को पुनः महिला के द्वारा शराब बेचे जाने की सूचना प्राप्त होने पर रविवार की सुबह तकरीबन 4:00 बजे नोनिया डेरा में प्राप्त सूचना के आलोक में महिला अभियुक्त के घर में छापेमारी किया गया. छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर में छुपा कर रखी गई 5 लीटर देसी शराब बरामद करने में सफलता हासिल की. बरामद शराब के साथ उक्त महिला अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया. खबर की पुष्टि करते हुए डुमरांव थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि, गिरफ्तार महिला शराब कारोबारी के विरुद्ध पूर्व में भी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी. लेकिन पूर्व में की गई छापेमारी में शराब बरामद नहीं किया जा सका था. वहीं, शनिवार को रात्रि गश्ती पर निकली पुलिस को महिला शराब कारोबारी के द्वारा पुनः शराब बेचे जाने की सूचना प्राप्त होने पर रविवार सुबह तकरीबन 4:00 बजे योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी किया गया तो महिला शराब कारोबारी के घर से पुलिस ने 5 लीटर शराब बरामद करने में सफलता हासिल की है. बरामद शराब के साथ महिला शराब कारोबारी को पुलिस हिरासत में लेते हुए थाना पहुंची. कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए शराब बरामदगी मामले में पुलिस के द्वारा महिला अभियुक्त को जेल भेज दिया गया.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...


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