एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: आज के जमाने में करीब-करीब हर कोई अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ बड़ी पार्टियों का आयोजन कर मनाते है. जन्मदिन के अवसर पर लोग अपने दोस्तों एवं परिजनों के साथ घूमते फिरते हैं. बड़े-बड़े रेस्टोरेंटो में लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं. शाम को अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं. दिनभर मौज मस्ती में लगे रहते हैं. लेकिन, पानापुर गांव के नीरज कुमार ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इन सभी बातों से अलग पांच पेड़ लगाकर अपने जन्मदिन को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक अलग तरीके से ही मनाया. उन्होंने कहा कि मैंने अपने जन्मदिन पर इसलिए पेड़ लगाएं. क्योंकि, पेड़ों से बहने वाली हवा इंसानों को ऑक्सीजन के रूप में जीवन देती है. मैं हर किसी को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करूंगा. ताकि, पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ हर किसी को शुद्ध वातावरण मिल सके. नीरज कुमार ने शहर के लोगों से अपील किया कि हर कोई अपने जन्मदिन पर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं. ताकि, पर्यावरण भी सुरक्षित बचा रहे और बच्चों का आने वाला कल भी सुरक्षित रहें. उन्होंने कहा कि वृक्ष के बिना मानव जीवन का कल्पना करना कतई संभव नहीं है. नीरज कुमार के साथ जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में अतुल राज, प्रकाश कुमार, गुड्डू कुमार अन्य लोग उपस्थित रहे.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...


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