एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: मंगलवार को डुमरांव अनुमंडल के कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र छतनवार गांव में तलाब में डूब जाने से एक 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार परमात्मा पासवान का पुत्र 5 वर्षीय अमित कुमार गांव में ही स्थित तलाक के पास खेल रहा था. खेलने के क्रम में 5 वर्षीय अमित तालाब में गिर गया. मासूम की तलाब में गिरने की सूचना पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए मासूम को बाहर निकाला गया. स्थानीय लोगों के द्वारा ही इस बात की सूचना कृष्णाब्रह्म थानाध्यक्ष मनोरंजन प्रसाद राय को दी गई. सूचना प्राप्त होने के पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष ने पुलिस टीम को घटनास्थल पर भेजा. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस के द्वारा 5 वर्षीय मासूम को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया जहां चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. जिसके पश्चात पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया. पोस्टमार्टम के पश्चात 5 वर्षीय मासूम के शव को परिजनों को सौंप दिया गया. मासूम के मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. 5 वर्षीय मासूम बेटे की मृत्यु के पश्चात मासूम की मां बेटे की मृत्यु के शोक में दहाड़ मार कर रो रही है तथा मृतक मासूम के पिता की भी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है. खबर की पुष्टि करते हुए थाना अध्यक्ष मनोरंजन प्रसाद राय ने बताया कि थाना क्षेत्र के छतनवार गांव में 5 वर्षीय मासूम की खेलने के दौरान तालाब में गिर जाने के कारण मौत हो गई है. पोस्टमार्टम के पश्चात शव को परिजनों को सौंप दिया गया.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...


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