एक्सप्रेस न्यूज, बक्सर: सिमरी के सहायक थाना रामदास राय ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगौली भागर कछार में स्नान के दौरान एक युवक की डूबकर मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त हो रही है. बताया जा रहा है कि शनिवार को घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ अंकित कुमार पिता सर्वजीत ठाकुर उम्र 22 वर्ष गंगोली गांव निवासी स्नान करने के लिए मध्य विद्यालय गंगोली के समीप भागर गंगा के कछार में गया था. इसी दौरान ज्यादा गहराई में चले जाने के कारण युवक डूब गया. जिसके बाद शोरगुल सुनकर आसपास के लोग भागे भागे मौके पर पहुंचे तथा कुछ लोगों के द्वारा हिम्मत का परिचय देते हुए जल्द ही डूबे हुए युवक को गंगा के भाषण के कछार से बाहर निकाला गया तथा आनन-फानन में उसे लेकर लोग अनुमंडल अस्पताल डुमरांंव में इलाज के लिए निकले तभी बीच रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया. युवक की मौत के पश्चात परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. वहीं, इस घटना की जानकारी मिलने के पश्चात आसपास के ग्रामीण मृतक के घर पहुंचकर परिजनों को दुख के घड़ी में ढांढस बांधने का कार्य कर रहे हैं. परिजनों को रोते हुए देख कर मौके पर मौजूद लोगों का भी दिल पसीज जा रहा है. वहींं, घटना की जानकारी पुलिस को मिलने के पश्चात मौके पर रामदास राय डेरा ओपी थाना क्षेत्र की पुलिस पहुंच गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है. पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...


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