मतदान केंद्रों पर वोटिंग के पूर्व पोलिंग पार्टी के कर्मियों के साथ वोटर्स की होगी थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क का उपयोग अनिवार्य..
- मतदान केंद्रों पर तैनात निर्वाचन कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों को उपलब्ध कराए जाएंगे ग्लब्स व मास्क
- शारीरिक दूरी का कराया जाएगा पालन, केंद्रों पर हैंड सैनिटाइजर व साबुन की होगी व्यवस्था
- राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को पत्र भेजकर दिए दिशा-निर्देश
एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: एक अक्टूबर से जिले में प्रत्याशियों के नामांकन की प्रकिया शुरू हो जाएगी. कोरोना संक्रमण काल में आगामी विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन समेत सभी विभाग अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं. लेकिन, इस बीच कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने की ज़िम्मेदारी जिला स्वास्थ्य समिति को दी गई है. इस क्रम में निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच.आर श्रीनिवास ने जिलाधिकारी अमन समीर व सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ को पत्र भेजकर दिशा निर्देश दिए हैं. पत्र में चुनाव व कोरोना को लेकर त्रिस्तरीय विस्तृत प्लान की चर्चा की गई है. साथ ही, चुनाव संबंधित तैयारियों से लेकर मतगणना तक की रूपरेखा से अवगत कराया गया है. ताकि, बिना बाधा के चुनाव की सारी प्रक्रिया को शांति व सुरक्षा के साथ संपन्न कराया जा सके. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पत्र के माध्यम से बताया है कि बूथों पर कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए मतदान कराने वाले कर्मी, सुरक्षा कर्मी सहित सभी मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी.
विभिन्न स्तरों पर हैंड सैनिटाइजर, साबुन आदि की होगी व्यवस्था :
पत्र के आलोक में जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया निर्वाचन आयोग ने चुनाव व कोरोना को लेकर गाइडलाइन्स जारी किए हैं, जिनका सख्ती से पालन कराया जाएगा. निर्देशों के तहत निर्वाचन की सभी प्रक्रियाओं व गतिविधियों में शामिल अधिकारी, कर्मी व वोटर्स के द्वारा मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराया जाएगा. साथ ही, प्रत्येक स्तर पर होने वाली गतिविधियों दौरान एक-एक व्यक्ति की थमर्ल स्क्रीनिंग कराई जाएगी. साथ ही, हैंड सैनिटाइजर, साबुन पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी. निर्वाचन को लेकर होने वाली सभी गतिविधियों मसलन बैठक, प्रशिक्षण, नॉमिनेशन समेत मतगणना के दौरान निर्धारित शारीरिक दूरी का भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा.
स्क्रीनिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे इंफ्रारेड थर्मामीटर :
जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी ने बताया निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्रों पर भी इंफ्रारेड थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाना है. जिसके माध्यम से मतदान कराने गए कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों व मतदाताओं की जांच के लिए पर्याप्त मात्रा में इंफ्रारेड थर्मामीटर उपलब्ध कराया जा रहा है. केंद्रों पर इंफ्रारेड थर्मामीटर का संचालन करने के लिए पारा मेडिकल स्टाफ व आशा कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा. जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है. साथ ही, स्वास्थ्य संबंधी आकस्किमता की स्थिति से निपटने के लिए राज्य, जिला व विधानसभा स्तर पर स्वास्थ्य टीमों का गठन किया जायेगा. मतदान केंद्र में जागरूकता के दृष्टिकोण से कोविड-19 से संबंधित पोस्टर प्रदर्शित किया जायेगा.
संक्रमित व उपाचाराधीन मरीज अंतिम घंटे में कर सकेंगे मतदान :
जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी ने बताया संक्रमित व उपचाराधीन मतदाताओं को भी मतदान करने का मौका मिलेगा. इसके लिए निर्वाचन विभाग ने मतदान अवधि के अंतिम एक घंटे का समय उपचाराधीन मरीजों के लिए निर्धारित किया है. साथ ही, सभी मतदान कर्मी इस दौरान उपलब्ध कराये गये पीपीई किट का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे. दूसरी ओर, निर्वाचक को मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर व ईवीएम के बैलट यूनिट के बटन दबाने के लिए मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर हैंड ग्लब्स दिया जायेगा. मतदाता हैंड ग्लब्स को मतदान कक्ष के बाहर रखे गये कूड़ेदान में डालेंगे उसके बाद हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही घर जाएंगे.
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