Skip to main content

जिले में अपराध के शिकार 11 पीड़ितों व उनके स्वजनों को मिला 19 लाख 25 हजार रुपये..




एक्सप्रेस न्यूज़ बक्सर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत क्रिमिनल कंपनसेशन बोर्ड प्रतिकार सहायता के तहत अपराध के शिकार 11 पीड़ितों के परिजनों को 19 लाख ₹25000 की सहायता राशि प्रदान करेगा. सहायता राशि अनुशंसा बोर्ड के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायधीश अंजनी कुमार सिंह ने की है. सहायता राशि का चेक तैयार कर लिया गया है. जिसमें नौ दुष्कर्म पीड़ित, एक तेजाब पीड़ित समेत जिले के चर्चित राजेंद्र केशरी हत्याकांड के परिजनों को शामिल किया गया है. 

बता दें कि राजेंद्र केसरी हत्याकांड में बीते महीने जिला जज अदालत में हत्याकांड के अभियुक्त शेरू सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस मामले में मृतक के पत्नी को ₹250000 की सहायता राशि की अनुशंसा की गई है. साथ ही नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के 8 मुकदमों में पॉक्सो एक्ट के हैं. सभी को ₹150000 का मुआवजा उपलब्ध कराया गया. वही एक मुकदमा महिला से दुष्कर्म के मामले से जुड़ा है. जिसमें ₹175000 उपलब्ध कराई गई तथा एक तेजाब पीड़ित व्यक्ति को तीन लाख की राशि उनके उत्थान व पुनर्वास के लिए उपलब्ध कराई गई.



इस संबंध में प्राधिकार के सचिव धर्मेन्द्र तिवारी ने बताया कि वर्ष 2014 में सरकार ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम को लागू किया. जिसके तहत तेजाब से हमला दुष्कर्म विकलांगता आदि की स्थिति पैदा होने पर तीन लाख तक के मुआवजे की प्रावधान की गई. 


इस योजना के अंतर्गत कई पीड़ित पक्ष को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई गई है. लेकिन, सरकार ने इस योजना में संशोधन करते हुए मुआवजा राशि को बढ़ाकर 300000 से ₹700000 तक कर दिया है. इस संबंध में विधि विभाग ने अधिसूचना जारी किया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी में जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी शामिल किया गया है.


पॉस्को के इन मुकदमों में मिली मुआवजा: 

कांड संख्या - 66/2019 दिनांक 11.11.2019,कांड संख्या -
64/2019 दिनांक 17.11.2919,कांड संख्या -
15/2020 दिनांक 16.02.2020, कांड संख्या -20/2020 दिनांक 8.03.2020,कांड संख्या - 23/2020 दिनांक 18.03.2020,कांड संख्या - 29/2020 दिनांक 14.04.2020, कांड संख्या -36/2020 दिनांक 25.05.2020,कांड संख्या - 43/2020 दिनांक 03.06.2020,कांड संख्या - 20/20 दिनांक 08.03.2020  सभी पोक्सो एक्ट के मुकदमे हैं. जो महिला थाना में दर्ज है. इन सभी मामलों में ₹150000 की राशि पीड़ितों को मिली है.


दुष्कर्म के इस मामले में मिली राशि: कांड संख्या- 279/15 पीड़िता को ₹175000 की राशि मिली है. 

हत्या के इस मामले में मिली है पीड़ित के परिजनों को राशि: नगर थाना कांड संख्या- 231/11 दिनांक 21.08.2020 पीड़ित के परिजनों को ₹250000 की राशि मिली है.

तेजाब कांड के इस मामले में पीड़ित को मिली राशि: मुफस्सिल थाना कांड संख्या - 300/2011 दिनांक 18.11.2017 पीड़ित को ₹300000 की राशि मिली है.


Comments

Popular posts from this blog

साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..

- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है.  कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...

भाई के साथ कोचिंग जा रही किशोरी को अग़वा कर 3 लोगों ने किया गलत काम, पुलिस के तत्परता से तीनों आरोपी गिरफ्तार।

- मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दिखाई तत्परता तीनों आरोपी गिरफ्तार। - भाई ने पुलिस के समक्ष दी पूरी घटना की जानकारी, पुलिस कर रही है पूछताछ। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर:  घर से कोचिंग पढ़ने जा रही एक किशोरी को 3 लोगो ने रोक कर अग़वा कर लिया। उसके बाद उसे कुछ दुरी पर ले गए और एक झोपड़ी में उसके साथ गलत काम किए। जिस वक़्त यह घटना घटी किशोरी का भाई भी वहां मौजूद था। किशोरी का भाई उसे बाइक से कोचिंग ले जा रहा था। शनिवार सुबह 8 बजे कि यह घटना बताई जा रही है। बक्सर एसपी ने पूछने पर कहा कि मेडिकल जाँच के बाद आगे कि कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले कि जाँच कर रही है। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक तीनो आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। घटना की सीमा दो थाना क्षेत्र में पड़ती है। किशोरी सुबह बाइक से अपने भाई के साथ कोचिंग जा रही थी तभी राह में दंगौली पुल के पास 3 युवकों ने मिलकर उनकी बाइक रोकी और इस घटना को अंजाम दिया।नावानगर थाना की सीमा में यह जगह आता है। तीनो आरोपी दूसरी बाइक पर बैठाकर कड़सर गांव के समीप एक सुनसान झोपड़ी में किशोरी क...

जिले में कानून व्यवस्था को झंकझोर देने वाले अहियापुर ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपियों ने किया सरेंडर, रिमांड पर ले सकती है पुलिस..

-बढ़ते पुलिस दबाव एवं कुर्की जब्ती की तेज प्रक्रिया का हुआ असर.  -पूर्व में भी दो नामजद कर चुके हैं न्यायलय में आत्मसमर्पण. एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में फरार चल रहे मुख्य आरोपियों ने न्यायालय में सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया है. राजपुर थानाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वालों में बटेश्वर यादव, मनोज यादव संजय उर्फ संतोष यादव शामिल हैं. बताते चले कि इस हत्याकांड में आरोपी महेंद्र यादव व सलीम अंसारी पूर्व में हीं न्यायलय में आत्म समर्पण कर चुके हैं. जिनको पुलिस के द्वारा रिमांड पर लेकर पूछताछ करने हेतु न्यायालय में अर्जी भी दिया जा चुका है.   बता दे की अहियापुर गांव में अपराधियों के द्वारा एक ही परिवार के तीन लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था. यह घटना बक्सर जिला समेत पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया था और सुशासन की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा था. इस घटना ने  जिले के कानून व्यवस्था को झंकझोर कर रख दिया था.  इस घटना में प्राथमिक दर्ज होने के बाद ब...