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जिले में अपराध के शिकार 11 पीड़ितों व उनके स्वजनों को मिला 19 लाख 25 हजार रुपये..




एक्सप्रेस न्यूज़ बक्सर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत क्रिमिनल कंपनसेशन बोर्ड प्रतिकार सहायता के तहत अपराध के शिकार 11 पीड़ितों के परिजनों को 19 लाख ₹25000 की सहायता राशि प्रदान करेगा. सहायता राशि अनुशंसा बोर्ड के चेयरमैन जिला एवं सत्र न्यायधीश अंजनी कुमार सिंह ने की है. सहायता राशि का चेक तैयार कर लिया गया है. जिसमें नौ दुष्कर्म पीड़ित, एक तेजाब पीड़ित समेत जिले के चर्चित राजेंद्र केशरी हत्याकांड के परिजनों को शामिल किया गया है. 

बता दें कि राजेंद्र केसरी हत्याकांड में बीते महीने जिला जज अदालत में हत्याकांड के अभियुक्त शेरू सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. इस मामले में मृतक के पत्नी को ₹250000 की सहायता राशि की अनुशंसा की गई है. साथ ही नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के 8 मुकदमों में पॉक्सो एक्ट के हैं. सभी को ₹150000 का मुआवजा उपलब्ध कराया गया. वही एक मुकदमा महिला से दुष्कर्म के मामले से जुड़ा है. जिसमें ₹175000 उपलब्ध कराई गई तथा एक तेजाब पीड़ित व्यक्ति को तीन लाख की राशि उनके उत्थान व पुनर्वास के लिए उपलब्ध कराई गई.



इस संबंध में प्राधिकार के सचिव धर्मेन्द्र तिवारी ने बताया कि वर्ष 2014 में सरकार ने बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम को लागू किया. जिसके तहत तेजाब से हमला दुष्कर्म विकलांगता आदि की स्थिति पैदा होने पर तीन लाख तक के मुआवजे की प्रावधान की गई. 


इस योजना के अंतर्गत कई पीड़ित पक्ष को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई गई है. लेकिन, सरकार ने इस योजना में संशोधन करते हुए मुआवजा राशि को बढ़ाकर 300000 से ₹700000 तक कर दिया है. इस संबंध में विधि विभाग ने अधिसूचना जारी किया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी में जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी शामिल किया गया है.


पॉस्को के इन मुकदमों में मिली मुआवजा: 

कांड संख्या - 66/2019 दिनांक 11.11.2019,कांड संख्या -
64/2019 दिनांक 17.11.2919,कांड संख्या -
15/2020 दिनांक 16.02.2020, कांड संख्या -20/2020 दिनांक 8.03.2020,कांड संख्या - 23/2020 दिनांक 18.03.2020,कांड संख्या - 29/2020 दिनांक 14.04.2020, कांड संख्या -36/2020 दिनांक 25.05.2020,कांड संख्या - 43/2020 दिनांक 03.06.2020,कांड संख्या - 20/20 दिनांक 08.03.2020  सभी पोक्सो एक्ट के मुकदमे हैं. जो महिला थाना में दर्ज है. इन सभी मामलों में ₹150000 की राशि पीड़ितों को मिली है.


दुष्कर्म के इस मामले में मिली राशि: कांड संख्या- 279/15 पीड़िता को ₹175000 की राशि मिली है. 

हत्या के इस मामले में मिली है पीड़ित के परिजनों को राशि: नगर थाना कांड संख्या- 231/11 दिनांक 21.08.2020 पीड़ित के परिजनों को ₹250000 की राशि मिली है.

तेजाब कांड के इस मामले में पीड़ित को मिली राशि: मुफस्सिल थाना कांड संख्या - 300/2011 दिनांक 18.11.2017 पीड़ित को ₹300000 की राशि मिली है.


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