एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: शराब के धंधे वालों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान छेड़ रखी है. शराब के धंधे वालों के अड्डों पर छापेमारी अभियान चलाकर कारोबारियों के मनोबल को ध्वस्त करने के साथ ही साथ पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने का कार्य किया जा रहा है. पुलिस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों के बीच दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है. पुलिस ने कोरानसराय थाना क्षेत्र में छापेमारी कर रविवार को देसी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. कोरानसराय थाना क्षेत्र के महादलित टोला देसी शराब का प्रमुख केंद्र रहा है. इस केंद्र पर कोरानसराय पुलिस लगातार छापेमारी करती रही है. बावजूद इसके धंधेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं. रविवार को कोरानसराय थानाध्यक्ष राजन मालवीय के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर 7 लीटर देसी शराब के साथ अर्जुन मुसहर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. पुलिस ने छापेमारी के दौरान लगभग 100 लीटर अर्ध निर्मित शराब बरामद किया. जिसे उक्त स्थल पर ही बर्बाद कर दिया गया. छापेमारी के दौरान ही पुलिस ने कोरानसराय के बलिराम राम को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है. इस सिलसिले में पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज किया है. एफआईआर दर्ज करने के पश्चात पुलिस के द्वारा कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दोनों अभियुक्तों को न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेज दिया गया है.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...




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