एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: बक्सर जिले के सोनवर्षा ओपी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो जाने की सूचना प्राप्त हो रही है. बताते चलें कि सोनवर्षा ओपी क्षेत्र के सिकरिया लाइन नहर मार्ग पर मणिया बाजार के पास एक अनियंत्रित बोलेरो वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई. घटना रविवार की शाम 5:00 बजे की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि जब मणिया गांव निवासी स्वर्गीय सीताराम की पत्नी रजिया देवी 58 वर्ष सड़क के किनारे पर चलती हुई घर जा रही थी. तभी, पीछे से आ रही एक अनियंत्रित बोलेरो वाहन ने महिला को टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद महिला सड़क पर दूर जा गिरी. महिला के सर में काफी गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. सड़क पर ज्यादा भीड़ होने के कारण कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया. घटना की सूचना मिलने के पश्चात पुलिस मौके पर पहुंच गई. थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि मणिया गांव की ही है. उन्होंने बताया कि बोलेरो वाहन को पुलिस के द्वारा जप्त कर लिया गया है. साथ ही वाहन को संचालित कर रहे चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बक्सर भेज दिया तथा पोस्टमार्टम के पश्चात शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया.
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- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...




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