एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: नया भोजपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्वाथ्य केंद्र की लचर व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया. जिसकी अध्यक्षता समाजसेवी धनंजय द्वारा किया गया. बताते चलें कि ग्रामीणों द्वारा दिनांक 28/08/2020 को सार्वजनिक रूप से नया भोजपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया था साथ ही साथ आवेदन के माध्यम से सुधार हेतु आग्रह भी किया गया था. लेकिन, लगभग 4 माह बीत जाने के बाद भी जिलाधिकारी द्वारा कोई कठोर फैसला नहीं लिया गया. जिससे स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था में सुधार हो सके. अंततः जिलाधिकारी के नरम रवैये से तंग आ कर ग्रामीणों द्वारा एसडीओ को लिखित रूप से एक दिवसीय धरने की जानकारी देने के उपरांत धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया. आयोजन में कहा गया कि अगर अब भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आंदोलन को ओर तेज किया जाएगा. मौके पर धनंजय पांडेय, रमेश प्रसाद, प्रिंस सिंह, धर्मेन्द्र यादव, पियूष सिंह,अजय यादव, आतिश शर्मा, अखिलेश यादव, बबन गोंड़, हरेराम, अभिषेक पांडेय, साह सलामुद्दीन, मो बादशाह समेत तमाम ग्राम मौजूद रहे.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...




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