Skip to main content

एसपी की सख्त हिदायत लॉकडाउन के आदेश का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध की जाएगी कार्रवाई, दर्ज होगी प्राथमिकी, भेजे जाएंगे जेल..


- लॉक डाउन के दौरान लापरवाही नहीं की जाएगी बरदाश्त.

- जीवन यापन के लिए जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी.

एक्सप्रेस न्यूज, बक्सर: बिहार में लागू लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया गया है. पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा इस आशय का निर्देश जारी करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने लोगों को एहतियात बरतने की चेतावनी देते हुए कहा है कि, जो भी व्यक्ति निर्देशों का उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा ने इस आशय का निर्देश जारी करते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31 मार्च तक राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों से लेकर प्रखंडों तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है. इसके तहत जीवन यापन के लिए जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी. इसके तहत राशन, किराना, दूध, फल, सब्जी, दवा आदि की दुकाने खोले रहने का निर्देश दिया गया है. इनके अलावा अन्य कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी. छूट दी गई दूकानों के अलावा खोली गई दुकानों के पकड़े जाने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. इसके साथ ही प्रतिबंध की अवधि में सिर्फ जरूरी वस्तुओं की खरीदारी के लिए ही लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति दी गई है. इस दौरान बेवजह घूमते पकड़े गए लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

एसपी ने बताया कि, आदेशों का पूरी सख्ती से पालन करना जरूरी होगा. इसका उल्लंघन करने वालों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और पूरी सख्ती के साथ निपटा जाएगा. इसके निरीक्षण के लिए अधिकारियों की कई टीमों को तैनात किया गया है. एसपी ने बताया कि प्रतिबंध के दौरान सड़क पर सिर्फ जरूरी कामों को छोड़कर अन्य कोई वाहन चलते देखे गए तो उन्हें जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. निर्देश के तहत सिर्फ तैनात किए गए सरकारी कर्मियों, मीडिया कर्मियों और स्वास्थ्य विभाग की वाहनों के अलावा जरूरी वस्तुओं को ढोने वाले मालवाहक वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है.

आदेश के आलोक में सोमवार को डीटीओ मनोज कुमार रजक तथा एमवीआई विनोद कुमार के नेतृत्व में शहर में लगातार घूमते हुए जांच की गई. इसके तहत थाना चौक के समीप दो ऑटो को चलते हुए पाकर उन्हें जब्त कर लिया गया है. आगे भी लॉक डाउन के आदेश का पालन न करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी एवं सड़कों पर चलने वाले वाहनों  को जप्त किया जाएगा.
 पुलिस अधीक्षक ने कोरोना संक्रमण से बचाव एवं कोविड-19 के चैन को तोड़ने हेतु लॉक डाउन का समर्थन करने कि अपील भी  जिले वासियों से की.

Comments

Popular posts from this blog

साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..

- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है.  कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...

भाई के साथ कोचिंग जा रही किशोरी को अग़वा कर 3 लोगों ने किया गलत काम, पुलिस के तत्परता से तीनों आरोपी गिरफ्तार।

- मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दिखाई तत्परता तीनों आरोपी गिरफ्तार। - भाई ने पुलिस के समक्ष दी पूरी घटना की जानकारी, पुलिस कर रही है पूछताछ। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर:  घर से कोचिंग पढ़ने जा रही एक किशोरी को 3 लोगो ने रोक कर अग़वा कर लिया। उसके बाद उसे कुछ दुरी पर ले गए और एक झोपड़ी में उसके साथ गलत काम किए। जिस वक़्त यह घटना घटी किशोरी का भाई भी वहां मौजूद था। किशोरी का भाई उसे बाइक से कोचिंग ले जा रहा था। शनिवार सुबह 8 बजे कि यह घटना बताई जा रही है। बक्सर एसपी ने पूछने पर कहा कि मेडिकल जाँच के बाद आगे कि कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले कि जाँच कर रही है। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक तीनो आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। घटना की सीमा दो थाना क्षेत्र में पड़ती है। किशोरी सुबह बाइक से अपने भाई के साथ कोचिंग जा रही थी तभी राह में दंगौली पुल के पास 3 युवकों ने मिलकर उनकी बाइक रोकी और इस घटना को अंजाम दिया।नावानगर थाना की सीमा में यह जगह आता है। तीनो आरोपी दूसरी बाइक पर बैठाकर कड़सर गांव के समीप एक सुनसान झोपड़ी में किशोरी क...

जिले में कानून व्यवस्था को झंकझोर देने वाले अहियापुर ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपियों ने किया सरेंडर, रिमांड पर ले सकती है पुलिस..

-बढ़ते पुलिस दबाव एवं कुर्की जब्ती की तेज प्रक्रिया का हुआ असर.  -पूर्व में भी दो नामजद कर चुके हैं न्यायलय में आत्मसमर्पण. एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में फरार चल रहे मुख्य आरोपियों ने न्यायालय में सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया है. राजपुर थानाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वालों में बटेश्वर यादव, मनोज यादव संजय उर्फ संतोष यादव शामिल हैं. बताते चले कि इस हत्याकांड में आरोपी महेंद्र यादव व सलीम अंसारी पूर्व में हीं न्यायलय में आत्म समर्पण कर चुके हैं. जिनको पुलिस के द्वारा रिमांड पर लेकर पूछताछ करने हेतु न्यायालय में अर्जी भी दिया जा चुका है.   बता दे की अहियापुर गांव में अपराधियों के द्वारा एक ही परिवार के तीन लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था. यह घटना बक्सर जिला समेत पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया था और सुशासन की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा था. इस घटना ने  जिले के कानून व्यवस्था को झंकझोर कर रख दिया था.  इस घटना में प्राथमिक दर्ज होने के बाद ब...