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बिहार में 31 मार्च तक लॉकडाउन, जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी..


एक्सप्रेस न्यूज, बक्सर: कोरोना वायरस के बिहार में धमक के बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को 31 मार्च तक लॉक डाउन कर दिया है. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रविवार की शाम करीब तीन घंटे तक चली हाईलेबल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया. महामारी एक्ट के तहत सूबे के सभी जिला मुख्यालय, प्रमंडल, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालयों समेत सभी नगर निकाय, सभी निजी प्रतिष्ठानों, निजी दफ्तरों और सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. आवश्यक सेवा से संबंधित प्रतिष्ठानों, चिकित्सा सेवा, खाद्यान्न और किराना की दुकानें, दवा दुकान, डेयरी व दूध से संबंधित, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, बैंक और एटीएम आदि सेवाओं तथा इसके लिए उपयोग किये गये वाहनों को लाक डाउन से बाहर रखा गया है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नागरिकों से कोरोना संक्रमण के खिलाफ सरकार की मुहिम में अपना पूरा सहयोग देने की अपील की. उन्होंने कहा कि आवश्यक सावधानियां बरती जा रही है. लेकिन, इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक नागरिक का सचेत रहना आवश्यक है. इसका सबसे अच्छा उपाय सामाजिक दूरी बनाये रखना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी संकट का समय आया है तब हमने नागरिकों की सहयोग से उस पर विजय पायी गयी. कोरोना वायरस से पूरी मानव जाति संकट में है. संकट की इस घड़ी में सरकार नागरिकों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि हम सब इस महामारी का डट कर मुकाबला कर रहे हैं. उन्होने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिल कर इस चुनौती का सफलता पूर्वक सामना करने में सक्षम होंगे. बैंक, एटीएम, सीएनजी व एलपीजी, पेट्रोल पंप, निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, दूध और डेयरी से संबंधित सेवा, अनाज और किराना की दुकानें, फल व सब्जी की दुकानें, दवा की दुकानें, सर्जिकल आइटम की दुकान और डाकघर व कूरियर सेवाएं, इ कामर्स सेवाएं और इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के दफ्तर खुले रहेंगे और इनकी गाड़ियां भी चलेंगी.

स्वास्थ्य विभाग द्वारा लॉक डाउन को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश के लिए पूर्व से जारी प्रतिबंध लागू रहेगा. लॉक डाउन संबंधी आदेश को प्रभावी करने के लिए डीएम को अधिकृत किया गया है. कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आज से बिहार राज्य में पॉश मशीन से फर्टिलाइजर बिक्री की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है. पॉश मशीन से फर्टिलाइजर खरीदने के लिए किसानों को मशीन पर अंगूठा लगाना पड़ता है, जिससे संक्रमण की संभावना हो सकती है. तत्काल फर्टिलाइजर की बिक्री पुराने व्यवस्था यानी मैनुअल तरीके से करने का निर्देश दिया गया. मैनुअल तरीके से फर्टिलाइजर की बिक्री कोरोना वायरस से संक्रमण से सुरक्षित होने तक लागू रहेगा.

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