बक्सर: जिला पदाधिकारी अमन समीर ने कोविड -19 अधिनियम 2020 के तहत प्रदत शक्तियों एवं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक 215 (11) के आलोक में बक्सर जिले में कार्यरत सभी शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल आदि को 31 मार्च 2020 तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. ऐसे भीड़ समूह (शादी विवाह को छोड़कर) जहां पर लोगों की संख्या 50 से अधिक पाई जाती है. तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है. सभी प्रमुख दुकान और रेस्टोरेंट को हिदायत दिया गया है कि अपने दुकान के मुख्य द्वार पर आने-जाने वाले लोगों के लिए आवश्यक मात्रा में हैंड सैनिटाइजर को रखना सुनिश्चित करेंगे. हैंड सैनिटाइजर के उपयोग के पश्चात ही दुकान में प्रवेश करने दिया जाए. एक समय में अधिक से अधिक 10 व्यक्तियों को ही प्रवेश करने को कहा गया है. बक्सर जिले में कार्यरत सभी निजी अस्पताल अगर संदिग्ध मरीज को देखें तो तुरंत इसकी सूचना सिविल सर्जन को दें. सिविल सर्जन से कहा गया है कि वे सभी अस्पतालों की बैठक सुनिश्चित करें एवं उनको आवश्यक निर्देश दें.
साथ ही साथ जिले वासियों से कोरोना वायरस संक्रमण से डटकर मुकाबला करने हेतु सावधानी बरतने की हिदायत के साथ ही साथ सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की गई है.आदेश जारी होने के बावजूद यदि कोई शॉपिंग मॉल,विद्यालय, व्यामशाला,स्पा,एवं स्विमिंग पूल आदि संचालित होते पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी.
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