एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: जिला पदाधिकारी बक्सर अमन समीर ने बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार लॉकडाउन को को एक बार फिर विस्तारित कर दिया है. लॉकडाउन (अनलॉक-3) 17 अगस्त से 6 सितंबर तक जिले में लागू रहेगा. बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा करने के साथ ही यह भी बताया गया है कि, रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक पूर्ववत लागू रहेगा. हालांकि, जिला प्रशासन के द्वारा इस बार लॉकडाउन (अनलॉक फेज- 3) में व्यवसायियों को बड़ी छूट दी गई है. बताया जा रहा है कि अब कुछ दुकानों को प्रतिदिन तथा कुछ को अलग-अलग दिन तथा अलग- अलग पालियों में खोले जाने का प्रावधान किया गया है.
इस आशय की पुष्टि करते हुए डीएम अमन समीर ने बताया कि लॉकडाउन के मैसेज में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर आदि के प्रयोग के लिए लोगों को जागरूक किए जाने के कार्यक्रम पहले की तरह ही चलाए जाते रहेंगे. इसके अतिरिक्त रोको-टोको अभियान भी नियमित रूप से चलाया जाता रहेगा. उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू भी पूर्व की तरह ही लागू रहेगा.
नए आदेश में बताया गया है कि, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान खाद्यान्न एवं किराने की दुकान, मीट एवं मछली की दुकान, फल सब्जियों दूध की खुदरा दुकानें, पशु चारा की दुकानें, बीज, कीटनाशक, उर्वरक, कृषि यंत्र से संबंधित सभी आपूर्तिकर्ताओं विक्रेताओं की दुकानों तथा प्रतिष्ठानों को पूर्वाह्न 7:00 से 11:00 बजे एवं अपराह्न 4:00 बजे से 7:00 बजे तक खोला जा सकेगा. इसके अतिरिक्त वाहन शोरूम, एचएसआरपी दुकान, पर्यावरण जांच केंद्र, मोटर गैराज, मोबाइल रिपेयर एवं स्पेशल स्पेयर पार्ट्स टायर-ट्यूब, लुब्रिकेंट की दुकानें पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक खोली जाएंगी. कपड़ा एवं चप्पल जूते की दुकानें सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार पूर्वाह्न 8:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक खोली जा सकेंगी. इसके साथ ही श्रृंगार प्रसाधन एवं अन्य ज्वेलरी की दुकानें सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक खोली जाएंगी. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा-मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप यूपीएस एवं बैटरी के विक्रय एवं मरम्मत की सभी दुकानें मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को पूर्वाह्न 8:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक खोली जा सकेंगी.
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा पंखा कूलर एयर कंडीशनर के विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक खुली जायेंगी. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री संबंधित प्रतिष्ठान यथा सीमेंट बालू, मिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, लोहा पेंट एवं शटरिंग सामग्री की दुकानें, प्रतिदिन पूर्वाह्न 8:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक खोली जाएंगी. इसके अतिरिक्त किताबों की दुकानों को पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक प्रतिदिन खोला जाएगा. हालांकि, होम डिलीवरी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने की बात कही गयी है. इसके अतिरिक्त दवा दुकान, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान आदि खोले जाने के पुराने आदेश को ही लागू किया गया है. जिसमें रेस्टोरेंट्स आदि से टेक अवे का नियम लागू रहेगा.
जिन चीजों को पूरी तरह से बंद रखा गया है, उनमें शैक्षणिक संस्थान व धार्मिक स्थल शामिल हैं. सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगी रहेगी. पार्क व जिम भी बंद रहेंगे. स्कूल-कॉलेज व धर्म-स्थल सहित इन जगहों को नहीं खोला जाएगा. इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिल रही है.
सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने का आदेश दिया गया है. साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय भी 50 फ़ीसद कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं.
दुकान तथा शोरूम खोले जाने के दशा में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन के मानकों का पूरा ख्याल रखना होगा. जो ग्राहक बिना मास्क की दुकानों पर खरीदारी करने जाएंगे उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. साथ ही रोको-टोको अभियान के तहत पकड़े जाने पर उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसके साथ ही गुटखा तंबाकू के थूकने पर प्रतिबंध रहेगा. सभी दुकानदारों को इन नियमों का अनुपालन कराना होगा अन्यथा उनकी दुकान को सील कर दिया जाएगा.
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