एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: घर से सुबह की सैर पर निकले युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया. यह घटना रविवार को नावानगर थाना से कुछ दूरी पर हुई थी. घटना सुबह 5:00 बजे की होने के कारण अपराधी को लोग पहचान नहीं सके थे. लेकिन, घायल श्रीकांत ने उसका हुलिया बता दिया था. जिसके आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. आज मंगलवार को ऐसा करने वाले अपराधी प्रवृति के युवक मोती यादव पुत्र बृजकुमार को पुलिस ने दबोच लिया..वह नावानगर थाना के सुघाड़ी अमीरपुर गांव का रहने वाला है. पुलिस ने छापामारी के दौरान उसके घर से देसी कट्टा व दो जिंदा कारतूस बरामद किया है. इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डुमरांव डीएसपी केके सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक क्षेत्र में चोरी वगैरह के घटना को अंजाम देता है. जिसे भटौली के युवक श्रीकांत ने ऐसा करते देख लिया था. कहीं श्रीकांत उसके राज को खोलना दे इसी वजह से उसने श्रीकांत को चाकू मारा था. पुलिस के द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान यह बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि घायल युवक अब खतरे से बाहर है. जल्द ही वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा. गिरफ्तार युवक को बुधवार को जेल भेज दिया जाएगा.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...


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