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डीएम ने जारी किया आदेश प्रातः 6:00 बजे से पूर्वाहन 10:00 बजे तक करना होगा सब्जी, मांस,मछली एवं अंडा की खरीदारी, संध्या काल में नहीं खुलेगी दुकान..


एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: बाजार में आए दिन बढ़ती भीड़ को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने हेतु तथा सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने  हेतु डीएम अमन समीर ने फल, सब्जी, माँस, मछली एवं अंडा की दुकान के खुलने के समय में बदलाव करते हुए इन दुकानों के खुलने का समय प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से पूर्वाहन 10:00 तक निर्धारित कर दिया है. यह आदेश कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जा रही लॉकडाउन में आगामी 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. संध्याकाल में फल, सब्जी, माँस, मछली एवं अंडा की दुकाने स्पष्ट रुप से बंद रहेंगी. इसके अलावा अन्य सभी दुकाने पूर्व से निर्धारित समयानुसार संचालित होंगे.

जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय अवधि के पूर्व तथा बाद में दुकान संचालन करते हुए पाए जाने पर जुर्माना लगाए जाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. साथ ही साथ दुकानों के संचालन के दौरान सोशल तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा संक्रमण रोधी उपायों का भी पूरी तरह से ख्याल रखना होगा. अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय ने अनुमंडल स्तर पर आयोजित शांति समिति की बैठक में सभी सदस्यों से इस आदेश की जानकारी साझा करते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु अनुरोध किया गया.

*जागरूकता अभियान के तहत लोगों को मास्क पहनने के लिए किया जाएगा जागरूक:*

जिला सूचना सह जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि डीएम के दिशा-निर्देश के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम में मास्क के उपयोग का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा इसके साथ ही लोगों को दो गज दूरी तथा नियमित ढंग से साबुन से हाथ धोने के लिए उत्प्रेरित करने हेतु सघन अभियान एवं व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य पूरे जिले में किया जाएगा. जिला पदाधिकारी ने अपने आदेश में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं डुमराँव को आगामी 10 दिनों तक सघन माइकिंग कर लोगों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने हेतु जागरूकता अभियान चलाने का निदेश दिया है.


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