सुकरवलिया गांव के ठाकुरबाड़ी से अष्टधातु के मूर्ति चोरी मामले में 2 को सात- सात वर्ष कि सजा दस- दस हजार का लगा आर्थिक दंड..
एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: इटाढी प्रखंड के सुकरवलिया गांव में ठाकुरबाड़ी से भगवान की मूर्ति चोरी मामले में आरोपितों के खिलाफ सजा सुनाई गई. चोरी के इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 के द्वारा अदालत में सुनवाई के पश्चात दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया. बताते चलें कि वर्ष 2013 में 14 नवंबर को सुकरवलिया गांव के ठाकुरबाड़ी से चोरों द्वारा अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली गई थी. अष्टधातु मूर्ति चोरी मामले में पुलिस के द्वारा छानबीन के दौरान सुशील राम और कन्हैया बिंद को गिरफ्तार कर लिया गया था. गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने चोरी की गई अष्टधातु मूर्ति को भी बरामद कर लिया था. चोरी के इस मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 धीरेंद्र बहादुर सिंह के कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें अदालत के द्वारा सुनवाई के पश्चात दोनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की सजा और दस-दस हजार का जुर्माना सुनाया गया. सुनवाई के पश्चात दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया.
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