एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी के बावजूद भी शराब कारोबारी चोरी छुपे शराब के अवैध धंधे को संचालित कर रहे हैं. जिसको लेकर पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाकर अवैध शराब एवं तस्करों को गिरफ्तार करने का कार्य किया जा रहा है. आए दिन विभिन्न जगहों पर छापेमारी के दौरान पुलिस को शराब बरामद करने में सफलता प्राप्त हो रही है. इसी क्रम में बताते चलें कि नैनीजोर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 46 लीटर देसी शराब बरामद किया है. हालांकि, शराब कारोबारी भागने में सफल रहा. इस संदर्भ में नैनीजोर थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि, पुलिस को बड़की नैनीजोर गांव निवासी शशिकांत तिवारी द्वारा शराब की आपूर्ति करने की सूचना मिल रही थी. जिसके बाद पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शशिकांत तिवारी के घर से 46 लीटर शराब बरामद की गई. हालांकि, पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी के दौरान कारोबारी भागने में सफल रहा. थानाध्यक्ष ने बताया कि शशिकांत तिवारी के विरुद्ध पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं. कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास की जा रही है.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...


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