इसी क्रम में बताते चलें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस व इटाढी थाना क्षेत्र की पुलिस ने अपने-अपने थाना क्षेत्र से दो-दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस ने कमरपुर रेलवे गुमटी के समीप से शंकर दयाल सिंह को 92 पीस 180ml टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है तथा नदाव गांव में छापेमारी कर पुलिस के द्वारा पूर्व के शराब बरामदगी मामले में फरार चल रहे अभियुक्त भरत चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. दूसरी, तरफ इटाढी थाना क्षेत्र की पुलिस ने विगत कई दिनों से फरार चल रहे गैर जमानती वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बताया जा रहा है कि कन्हैया सिंह पिता कुंदन सिंह इटाढी थाना क्षेत्र के महिला गांव के रहने वाले है. जिनके विरुद्ध न्यायालय के द्वारा गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया था. वहीं, गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने थाना क्षेत्र के नारायणपुर मोड़ के समीप से निखिल राज पांडे पिता सीधेश्वर पांडे धनसोई थाना क्षेत्र के मानिकपुर के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ था कि नारायणपुर मोड़ के समीप शराब की नशे में एक युवक हंगामा मचा रहा है जिसके बाद पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई कर उक्त शराबी को हिरासत में लेते हुए मेडिकल चेकअप हेतु भेजा गया जहां शराब पीने की पुष्टि हो जाने के पश्चात कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए जेल भेज दिया गया.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...


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