एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉ. सुभाष चंद्र ओझा प्रदेश उपाध्यक्ष विनोधर ओझा व विशेश्वर पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बक्सर जिला कोरोना का रेड जोन बन गया है कोरोना संकटकाल में क्वॉरेंटाइन में रखे गए लोगो को प्रशासन बेहतर सुविधा मुहैया कराए. लोग ना बाहर से आनेवाले के बारे में बता रहे हैं, ना कोरोना का लक्षण होने पर डॉक्टर को दिखा रहे हैं. इसका कारण हैं कि क्वॉरेंटाइन सेंटर पर अगर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और समय पर भोजन नस्ता मानक के अनुरूप दिया जाए तो कोई क्वॉरेंटाइन होने में परहेज नहीं करेगा. उन्होने बताया कि कई जगहों से कुव्यवस्था व्याप्त होने शिकायत मिल रही है. नैनीजोर में क्वॉरेंटाइन किए गए लोग खुद से खाना बनाने खाने पर मजबूर है. ऐसी ही सूचना अन्य जगहों से भी मिल रही है. इस महामारी में भी भोजन देने में चोरी करना महापाप हैं. मंगलवार को बड़की नैनीजोर से मिले कोरोना पॉजिटिव इंजीनियरिंग के छात्र के परिजनों को नगर के एक लॉज में क्वॉरेंटाइन किया गया है. रात्रि 9.45 बजे परिजनों द्वारा फोन करने पर पता चला कि अभी तक भोजन नहीं मिला है. उन्होंने जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिलाधिकारी से क्वॉरेंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण करने की मांग की. कोरोना संक्रमण से पीड़ित को क्या भोजन नास्ता में मिला इसकी जांच करने की अपील की. इस विकट परिस्थिति में भी कई जगह कुव्यवस्था व्याप्त है.
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...

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