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बडी खबर: पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हुआ सड़कों पर निजी वाहनों का परिचालन..

एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: पूर्व में संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉक डाउन को और भी प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग के सचिव के द्वारा सभी प्रकार के निजी वाहनों का परिचालन बंद किए जाने का आदेश जारी किया गया है. इस बाबत जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को प्रेषित अपने पत्र में उन्होंने बताया है कि, लॉक डाउन के दौरान देखा जाता है कि, लोग अपने निजी वाहन यथा बाइक, स्कूटी, कार आदि से शहर गांव से एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम रहे हैं. जिससे कि लॉक डाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के प्रभावी कार्यान्वयन पर असर पड़ रहा है. ऐसे में अब तत्काल प्रभाव से सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे.

निजी वाहनों से यदि कार्यालय बैंक का अस्पताल या अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान या दुकानों व कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो वैसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किए जाएं. पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाए. पास के पीछे चेंजिंग हेतु एक लॉग बुक बनाया जाए जिसमें पुलिस द्वारा स्थान एवं पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे. आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दुपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड अनुमान्य  नहीं होगा.
वहीं पास प्राप्त कार में ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी.

निजी वाहन से सब्जी, दूध, फल राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अतिरिक्त बिना उचित आधार के घूमते पाए जाने पर मोटर यान अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए वाहन भी जब्त किया जाएगा. इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे वहीं, पेट्रोल पंप पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाएगी. साथ ही साथ बिना मास्क पहने ड्राइवर वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल आपूर्ति नहीं की जाएगी.

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