एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर : डुमरांव अनुमंडल के नया भोजपुर में इंडोनेशिया और मलेशिया से आए 13 विदेशी पर्यटकों की लगातार निगरानी की जा रही है. प्रशासन की इन पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में तो इनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं. हालांकि, एहतियात के तौर पर प्रशासन ने बुधवार को सभी विदेशियों के ब्लड का सैंपल लिया. ताकि, उनकी जांच कराई जा सके. प्राथमिकता के तौर पर कुल 13 लोगों का ब्लड सैंपल लेकर उसे पटना जांच के लिए भेजा गया. प्रतिदिन मेडिकल टीम नया भोजपुर पहुंचकर जामिया अशरफिया मदरसा में रह रहे इन विदेशी पर्यटकों की स्वास्थ्य जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में अब तक किसी भी विदेशी पर्यटक में करोना संक्रमण या फिर उसके लक्षण नहीं पाए गए हैं. मंगलवार को इनकी स्वास्थ्य जांच कराई गई तो किसी भी विदेशी पर्यटक में कोरोना के लक्षण तो दूर सर्दी जुकाम भी नहीं है. विदेशी पर्यटकों में सात इंडोनेशिया और 4 मलेशिया से आए हैं. सभी अनुमंडल के नया भोजपुर स्थित जामिया अशरफिया मदरसे में ठहरे हैं. विदेशी पर्यटक 13 जनवरी को ही नया भोजपुर आए हैं. दोनों देश के विदेशी पर्यटकों के साथ एक-एक ट्रांसलेटर है, जो इनकी भाषा की समस्या को सॉल्व करते हैं. विदेशी पर्यटक खुद ही काफी पढ़े-लिखे तथा कोरोना संक्रमण से सचेत हैं. यह लोग न सिर्फ सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, बल्कि साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं. इसलिए संक्रमण का खतरा न के बराबर है. इसके बावजूद भी काफी एहतियात बरती जा रही है. विदेशी पर्यटकों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
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- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...

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