Skip to main content

मतदान केंद्रो के युक्तिकरण से संबंधित डीएम ने की बैठक,पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश..



एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: सोमवार 28 अगस्त 2023 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी बक्सर अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के क्रम में प्रारूप प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति के निराकरण के उपरांत अंतिम रूप देने संबंधी विचार विमर्श करने से संबंधित बैठक समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई.


बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को बताया गया कि दिनांक 10 अगस्त 2023 को मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची सभी के अवलोकन के लिए प्रकाशित कर दी गई है तथा सभी लोगों, राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों से सुझाव आपत्ति की मांग दिनांक 19 अगस्त 2023 तक की गई थी. 200-बक्सर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र संबंधी कुल 03 आपत्ति प्राप्त हुए, 199-ब्रह्मपुर में कुल 02 आपत्ति प्राप्त हुए अन्य विधानसभा में किसी प्रकार का मतदान केंद्र संबंधी दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है. इस प्रकार जिले अंतर्गत कुल 05 आपत्ति प्राप्त हुआ जिसका निराकरण संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा किया गया.

जिला पदाधिकारी के द्वारा माननीय सदस्य विधानसभा 199-ब्रह्मपुर सहित सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सचिवों एवं प्रतिनिधियों द्वारा जिले अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों के लिए बूथ लेबल एजेंट (BLA) की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया जिस पर सभी दलों ने सहमति व्यक्त की.

बैठक में माननीय सदस्य विधानसभा ब्रह्मपुर, अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर/डुमराव, भूमि सुधार उपसमाहर्ता बक्सर/डुमराव, उप निर्वाचन पदाधिकारी बक्सर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी बक्सर एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.


Comments

Popular posts from this blog

साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..

- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है.  कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...

भाई के साथ कोचिंग जा रही किशोरी को अग़वा कर 3 लोगों ने किया गलत काम, पुलिस के तत्परता से तीनों आरोपी गिरफ्तार।

- मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दिखाई तत्परता तीनों आरोपी गिरफ्तार। - भाई ने पुलिस के समक्ष दी पूरी घटना की जानकारी, पुलिस कर रही है पूछताछ। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर:  घर से कोचिंग पढ़ने जा रही एक किशोरी को 3 लोगो ने रोक कर अग़वा कर लिया। उसके बाद उसे कुछ दुरी पर ले गए और एक झोपड़ी में उसके साथ गलत काम किए। जिस वक़्त यह घटना घटी किशोरी का भाई भी वहां मौजूद था। किशोरी का भाई उसे बाइक से कोचिंग ले जा रहा था। शनिवार सुबह 8 बजे कि यह घटना बताई जा रही है। बक्सर एसपी ने पूछने पर कहा कि मेडिकल जाँच के बाद आगे कि कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले कि जाँच कर रही है। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक तीनो आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। घटना की सीमा दो थाना क्षेत्र में पड़ती है। किशोरी सुबह बाइक से अपने भाई के साथ कोचिंग जा रही थी तभी राह में दंगौली पुल के पास 3 युवकों ने मिलकर उनकी बाइक रोकी और इस घटना को अंजाम दिया।नावानगर थाना की सीमा में यह जगह आता है। तीनो आरोपी दूसरी बाइक पर बैठाकर कड़सर गांव के समीप एक सुनसान झोपड़ी में किशोरी क...

जिले में कानून व्यवस्था को झंकझोर देने वाले अहियापुर ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपियों ने किया सरेंडर, रिमांड पर ले सकती है पुलिस..

-बढ़ते पुलिस दबाव एवं कुर्की जब्ती की तेज प्रक्रिया का हुआ असर.  -पूर्व में भी दो नामजद कर चुके हैं न्यायलय में आत्मसमर्पण. एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में फरार चल रहे मुख्य आरोपियों ने न्यायालय में सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया है. राजपुर थानाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वालों में बटेश्वर यादव, मनोज यादव संजय उर्फ संतोष यादव शामिल हैं. बताते चले कि इस हत्याकांड में आरोपी महेंद्र यादव व सलीम अंसारी पूर्व में हीं न्यायलय में आत्म समर्पण कर चुके हैं. जिनको पुलिस के द्वारा रिमांड पर लेकर पूछताछ करने हेतु न्यायालय में अर्जी भी दिया जा चुका है.   बता दे की अहियापुर गांव में अपराधियों के द्वारा एक ही परिवार के तीन लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था. यह घटना बक्सर जिला समेत पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया था और सुशासन की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा था. इस घटना ने  जिले के कानून व्यवस्था को झंकझोर कर रख दिया था.  इस घटना में प्राथमिक दर्ज होने के बाद ब...