एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: कोविड-19 संक्रमण के मामले जिले में काफी तेजी से बढ़ रहा है. संक्रमण के फैलने का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. ऐसे में संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लॉक डाउन का विस्तार कर दिया है. लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा तमाम सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के साथ-साथ बेहद जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने की अभी की जा रही है. जरूरी कार्य से घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे पर अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करने के लिए भी जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अपील की जा रही है. ताकि कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाया जा सके.
इसी क्रम में बताते चलें कि सूचना सह जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि, लॉकडॉउन में जिला पदाधिकारी बक्सर के आदेशानुसार जिला मुख्यालय अनुमंडल मुख्यालय,प्रखंड मुख्यालय,एवं नगर निकाय क्षेत्रों में दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने हेतु निम्न वत समय निर्धारित किया गया है.
उन्होंने बताया कि डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, मीट एवं मछली के दुकान, फल सब्जियों एवं दूध की खुदरा दुकानें, पशु चारा की दुकानें बीज, कीटनाशी, उर्वरक, कृषि यंत्र से संबंधित सभी आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं के प्रतिष्ठान सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं अपराहन 4:00 बजे से रात्रि 7:00 बजे तक खोले जाने की अनुमति है.
वाहन शोरूम, एच.एस.आर.पी दुकान, पर्यावरण जांच केंद्र, मोटर गैराज, मोबाइल रिपेयर, रिपेयर एवं पार्ट्स से संबंधित दुकानें सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक एवं अपराहन 4:00 बजे से रात्रि 7:00 बजे तक खोलने की इजाजत है.
दवा की दुकानें सर्जिकल आइटम से संबंधित संस्थान सामान्य रूप से खुली रहेंगी.
रेस्टोरेंट्स एवं मिठाई की दुकान सिर्फ होम डिलीवरी एवं दुकान से सामान ले जाने हेतु खोले जाने की अनुमति है.
सोनार लोग कैसे जियेंगे उनका पेट और बाल बचा नही है
ReplyDeleteशिर्फ सोनारी दुकान वाले ही कोरोना लाएंगे बाकी लोग करोना का वैक्सीन बनायेगे दुकान खोल कर
कपड़े वाले भी दुकान खोल कर बेच दी रहे है।
कोचिंग संस्थान खोलने का कोई आदेश है या नही?
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