कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन ने बनाई रणनीति, गुटखा व तंबाकू के विरूद्ध चलाया जाएगा विशेष अभियान..
- नगर परिषद व स्थानीय पुलिस के सहयोग से काटा जाएगा चालान
- गृह विभाग ने गुटखा या तंबाकू खाकर इधर-उधर थूकने पर वसूला जाएगा जुर्माना
एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: जिले में पहले चरण में ही मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है. अब आगामी 10 अक्टूबर को मतगणना होनी है. जिसके बाद से कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए कई स्तरों पर काम शुरू किया जाएगा. जिसके लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य समिति ने मिलकर रणनीति बनाई है. सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ ने बताया जिले में मतगणना के बाद कोरोना संक्रमणसे बचाव हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा. जिसके साथ ही तंबाकू व गुटखा विक्रेताओं तथा सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा व तंबाकू थूकने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा. इस क्रम में स्थानीय पुलिस, नगर परिषद व प्रखंड प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा. ताकि, लोग खुले और सार्वजनिक स्थानों पर बेवजह नहीं थूकेंगे. जिससे कोरोना संक्रमण के प्रसार का खतरा कम होगा.
थूकने के कारण कई बीमारियों का होता है प्रसार :
सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ ने बताया तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है. तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है. कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद तंबाकू चबाने वालों में गंभीर श्वसन संक्रमण रोग होने का खतरा रहता है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है. जिससे लोग समाज के लिए खतरा उत्पन्न करा सकते हैं.
कोरोना काल में धूम्रपान करने से भी बढ़ेगी लोगों की मुश्किलें :
सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र नाथ ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण सबसे पहले शरीर के श्वसन प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है. ऐसे में धूम्रपान करने वालों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. धूम्रपान फेफड़ों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है. इससे इम्यूनिटी कमजोर होती है. शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है. धूम्रपान, ई-सिगरेट, धुआं रहित तंबाकू, पान मसाला और इस तरह के उत्पादों का उपयोग फेफड़ों के संक्रमण के जोखिम और गंभीरता को बढ़ा देते हैं.
जिला जनसूचना एवं संपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया तंबाकू के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए मतगणना के बाद एक बैठक होगी. जिसमें जिला प्रशासन, स्वास्थ्य समिति व अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. जिसमें विभिन्न पहलुओं पर विमर्श किया जाएगा. बैठक के बाद तंबाकू विक्रेताओं व आदतन तंबाकू प्रयोग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने बताया भा.द.वि. (आईपीसी) की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षा पूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकट पूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है.
कोविड-19 से बचाव के लिए इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान:
मास्क का प्रयोग अवश्य करें. हाथों को बार-बार पानी और साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें. सहयोगियों से परस्पर दूरी बनाकर रखें. आगंतुकों से मिलते समय भी परस्पर दूरी रखें व मास्क का प्रयोग करें. कार्य के दौरान अति आवश्यक वस्तु को ही छुए. सार्वजनिक स्थानों पर जहां तहां न थूकें.
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