Skip to main content

सोच समझकर जाइएगा रेलवे स्टेशन ₹5 का मास्क नहीं पहनने वालों को देना होगा ₹500 जुर्माना..



एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: अब यदि आपको ट्रेन से यात्रा करना हो या किसी को ट्रेन से उतरने के बाद रिसीव करने जाना हो तो सोच समझकर रेलवे स्टेशन जाइएगा. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अब 5 रुपये का फेस मास्क नहीं पहनना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों एवं उनके परिजनों को काफी महंगा पड़ सकता है. रेलवे अब मास्क नहीं पहनने पर उनसे 500 रुपये का जुर्माना वसूल करेगी. दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्रालय के द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम हेतु समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में रेल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये व्यापक कदम उठाए गए हैं. ऐसे में महामारी की रोकथाम हेतु फेस मास्क के प्रयोग तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से रेल परिसर (ट्रेन सहित) में इधर-उधर थूकने एवं मास्क/फेस कवर न पहनने वाले सभी व्यक्तियों को भारतीय रेल नियम-2012 के तहत 500 रूपया तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. यह नियम तत्काल प्रभाव से 06 माह तक के लिये लागू किया गया है.



इस बाबत जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए स्टेशन पर एवं यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिये रेल परिसर में स्वच्छता को बनाये रखने पर भी बल दिया गया है. यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वह थूकने के लिये थूकदान का प्रयोग करें. आमजन से अपील की जा रही है कि सभी कोविड प्रोटोकाल जैसे कि मास्क लगाना, हाथ की स्वच्छता का ध्यान रखना एवं सुरक्षित दूरी रखना आदि का पालन करें. जारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों एवं उनके परिजनों से ₹500 तक का जुर्माना रेलवे के द्वारा वसूला जाएगा.


Comments

Popular posts from this blog

साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..

- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है.  कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...

भाई के साथ कोचिंग जा रही किशोरी को अग़वा कर 3 लोगों ने किया गलत काम, पुलिस के तत्परता से तीनों आरोपी गिरफ्तार।

- मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दिखाई तत्परता तीनों आरोपी गिरफ्तार। - भाई ने पुलिस के समक्ष दी पूरी घटना की जानकारी, पुलिस कर रही है पूछताछ। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर:  घर से कोचिंग पढ़ने जा रही एक किशोरी को 3 लोगो ने रोक कर अग़वा कर लिया। उसके बाद उसे कुछ दुरी पर ले गए और एक झोपड़ी में उसके साथ गलत काम किए। जिस वक़्त यह घटना घटी किशोरी का भाई भी वहां मौजूद था। किशोरी का भाई उसे बाइक से कोचिंग ले जा रहा था। शनिवार सुबह 8 बजे कि यह घटना बताई जा रही है। बक्सर एसपी ने पूछने पर कहा कि मेडिकल जाँच के बाद आगे कि कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले कि जाँच कर रही है। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक तीनो आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। घटना की सीमा दो थाना क्षेत्र में पड़ती है। किशोरी सुबह बाइक से अपने भाई के साथ कोचिंग जा रही थी तभी राह में दंगौली पुल के पास 3 युवकों ने मिलकर उनकी बाइक रोकी और इस घटना को अंजाम दिया।नावानगर थाना की सीमा में यह जगह आता है। तीनो आरोपी दूसरी बाइक पर बैठाकर कड़सर गांव के समीप एक सुनसान झोपड़ी में किशोरी क...

जिले में कानून व्यवस्था को झंकझोर देने वाले अहियापुर ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपियों ने किया सरेंडर, रिमांड पर ले सकती है पुलिस..

-बढ़ते पुलिस दबाव एवं कुर्की जब्ती की तेज प्रक्रिया का हुआ असर.  -पूर्व में भी दो नामजद कर चुके हैं न्यायलय में आत्मसमर्पण. एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में फरार चल रहे मुख्य आरोपियों ने न्यायालय में सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया है. राजपुर थानाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वालों में बटेश्वर यादव, मनोज यादव संजय उर्फ संतोष यादव शामिल हैं. बताते चले कि इस हत्याकांड में आरोपी महेंद्र यादव व सलीम अंसारी पूर्व में हीं न्यायलय में आत्म समर्पण कर चुके हैं. जिनको पुलिस के द्वारा रिमांड पर लेकर पूछताछ करने हेतु न्यायालय में अर्जी भी दिया जा चुका है.   बता दे की अहियापुर गांव में अपराधियों के द्वारा एक ही परिवार के तीन लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था. यह घटना बक्सर जिला समेत पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया था और सुशासन की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा था. इस घटना ने  जिले के कानून व्यवस्था को झंकझोर कर रख दिया था.  इस घटना में प्राथमिक दर्ज होने के बाद ब...