आपदा प्रबंधन समूह के बैठक के बाद नई गाइडलाइन जारी, शाम 4:00 बजे बंद होंगी दुकानें, 6:00 बजे के बाद अब जिले में लगेगा कर्फ्यू..
एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन समूह की अहम बैठक बुधवार को संपन्न हुई. बैठक में जिले के साथ-साथ पूरे बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार के द्वारा कई अहम फैसले लिए गए. जिसमें बिहार में लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया गया. लेकिन,सख़्ती पहले से और ज्यादा बढ़ा दी गई है. बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह के बैठक में बाजारों में भीड़ भाड़ कम करने के उद्देश्य से और कड़ाई बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है. कहा गया है कि धारा 144 का सख्ती से अनुपालन कराया जाए. बैठक में निर्देश जारी किया गया कि अब शाम 4:00 बजे ही दुकानें बंद हो जाएंगे. सरकारी व प्राइवेट कार्यालय भी शाम 4:00 बजे ही बंद करने का निर्देश जारी किया गया है. सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा घर से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है. शाम के 6:00 बजे से सुबह के 6:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की बात कही गई है. बैठक में शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की बात कही गई है. जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों की शामिल होने की ही अनुमति मिली है. कोरोनावायरस अथवा कोरोनावायरस जैसे लक्षण से किसी के मौत होने पर दाह संस्कार सरकारी खर्चे कराए जाने की बात कही गई है.
आपदा प्रबंधन समूह के द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में अब शादी समारोह के लिए रात्रि कर्फ्यू में रात 10:00 बजे तक छूट मिलेगी. हालांकि, डीजे पर रोक लगाया गया है. वाहनों में 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ परिवहन को जारी रखने का निर्देश दिया गया है. औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माण कार्य पूर्व के तरह जारी रहेंगे.
साल भर के लिए आवश्यक मानव बल की स्वास्थ्य सेवाओं में होगी नियुक्ति:
बताते चलें कि कोविड-19 के लिए आवश्यक मानव बल यथा चिकित्सक,लैब टेक्नीशियन, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ एवं एनेस्थेटिस्ट के अस्थाई पदों का सृजन कर वाक इन इंटरव्यू के जरिए से न्यूनतम साल भर के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाए. निजी व्यक्तियों को संविदा कर्मियों की भर्ती 1 साल के सरकारी अनुभव की अधिमानता की जाए.
स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान और गतिविधियां जारी रहेंगी. सब्जी और फल घूम घूम पर ठेले पर बेचने की अनुमति रहेगी. रेस्तरां और होटल या खाने की दुकान पर रात 9:00 बजे तक ही खाना घर ले जाने की अनुमति होगी. ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां जारी रहेंगी. कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे.
राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक के माध्यम से सीएम ने राज्य के सभी जिला में कोरोना की स्थिति को लेकर वहां के स्थानीय डीएम एसपी और स्वास्थ विभाग के अधिकारियों के अलावा डॉक्टरों से बात की थी. राज्य के सभी जिलों के डीएम एसपी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से फीडबैक प्राप्त करने के पश्चात बिहार के सीएम नीतीश कुमार बुधवार सुबह 11:00 बजे आपदा प्रबंधन समूह के साथ पुनः बैठक किए. जिसमें और भी कड़ाई बढ़ाने का फैसला लिया गया.
आपदा प्रबंधन समूह के बैठक के बाद जो नई गाइडलाइन जारी हुई है. उसके मुताबिक पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है. जहां ज्यादा संक्रमण के मामले हैं. वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. सभी डीएम एसपी को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश जारी किया गया है. शादी के लिए कर्फ्यू में रात 10:00 बजे तक छूट मिलेगी. हालांकि, डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है. दवा की दुकानों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति प्राप्त है. वहीं अन्य दुकानें शाम 4:00 बजे तक ही खुलेंगी. सभी जिलों में वेंटिलेटर शुरू किए जाएंगे. डीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपने स्तर से इस पर फैसला लेंगे. रेमडेसिविर और जरूरी दवाएं मरीजों को मिल सके इसकी व्यवस्था की जाएगी. संक्रमण के वृद्धि को देखते हुए एंबुलेंस किराए पर भी लिया जाएगा. इवनिंग कर्फ्यू का वक्त और कम करने का निर्देश जारी किया गया है. बाजारों में सख़्ती और भी बढ़ाने की बात कही गई है. राज्य के सभी जिलों के डीएम एसपी को जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश जारी किया गया.
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