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अब अलग अलग दिन दूकानों को खुलने का जारी हुआ निर्देश,2 दूकानों को बंद रखने का जारी हुआ आदेश..



एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: आगामी 15 मई तक बक्सर एवं डुमराँव नगर परिषद क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी दुकानें एवं व्यापारिक/ व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतया बंद रहेंगे. उक्त अवधि में केवल दूध , किराना दुकान, फल, सब्जी , मीट एवं मछली की दुकानें एवं विनिर्माण सामग्री की दुकानों , प्रेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी एवं अन्य आवश्यक सेवाएं जैसे - परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाएं, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर छूट रहेगी. ई-कॉमर्स की गतिविधियाँ एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं रहेगी. 


इसके अतिरिक्त अलग-अलग दिनों को अलग-अलग दुकानें खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं जिसकी सूची पाठक नीचे देख सकते हैं.

पूरे सप्ताह खुले रहेंगे रेस्टोरेंट में भोजनालय, खाने की नहीं ले जाने की होगी अनुमति:

औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा रेस्टोरेंट एवं भोजनालय (केवल लेकर जाने अथवा होम डिलीवरी) को कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन की शर्त के साथ अर्थात पूरे सप्ताह खुलने की अनुमति रहेगी. अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमराँव तथा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी रसद सामग्री, फल, सब्जी हेतु ठेले से होम डिलीवरी को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे. 


इस आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश सभी थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नगर परिषद बक्सर एवं डुमराँव के कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है.


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