एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: ब्रम्हपुर थाना में जब्त शराब बेचने मामले में निलंबित थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका एक्साइज विशेष न्यायालय के द्वारा शनिवार को खारिज कर दिया गया है. अब उन्हें पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा.
बता दें कि इस मामले में थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी समेत पांच लोगों पर प्राथमिक दर्ज हुई है. मामला कोर्ट में पहुंचा है थानाध्यक्ष बैजनाथ चौधरी के अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडे का कहना है कि इस घटना में उनके मुवक्किल को साजिश के तहत फंसाया गया है तथा इस मामले से संबंधित सभी तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आगे पटना हाई कोर्ट में भी इस मुकदमे से संबंधित सभी तथ्यों को प्रस्तुत किया जाएगा.
साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही उनके मुवक्किल को जमानत मिल जाएगी. साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि पुलिस अधीक्षक को इस मामले में निष्पक्ष जांच हेतु आवेदन भी दिया गया है. जांच के बाद मामला पूरी तरह से साफ हो जाएगा और उनके मुवक्किल निर्दोष साबित हो जाएंगे.
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