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वीडियो: कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा..




एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर:कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट बक्सर में सुनवाई हुई. जिसमें की व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों के गवाहों के गवाही को सुनने के उपरांत आरोपित अभियुक्त को दोषी करार दिया.



बता दें कि कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 साल से कम उम्र की एक किशोरी के साथ गांव के ही रामाशंकर सिंह के पुत्र त्रिलोकी सिंह ने अगस्त 2020 में उक्त किशोरी को दुकान से वापस घर आने के क्रम में बहला-फुसलाकर किसी बहाने से अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद किशोरी के द्वारा घर पर जाकर जब अपने परिजनों से इस बात की जानकारी दी गई तो परिजन कृष्णाब्रह्म थाना पहुंचे जहां से पुलिस ने उन्हें महिला थाना में भेज दिया. महिला थाना के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तथा उसी मामले में आज सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार शर्मा के कोर्ट में सुनवाई हुई.



 सुनवाई में अभियुक्त दोषी पाया गया न्यायाधीश के द्वारा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवं ₹11000 का अर्थदंड में लगाया गया तथा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत पीड़ित किशोरी के परिजनों को ₹500000 का मुआवजा भी प्रदान किया गया.

 मामले की जानकारी पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह के द्वारा दी गई.


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