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डीएम ने धारा 144 के अधीन जिलेवासियों के जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर जारी की निमित्त आदेश..




एक्सप्रेस न्यूज़ बक्सर: जिला दण्डाधिकारी बक्सर अमन समीर ने धारा 144 के अधीन दिनांक 07.07.2021 से दिनांक 06.08.2021 तक के लिए समुदाय के जीवन/स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर निमित आदेश जारी किया है. अब सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे. सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा. न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा. विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यालय को कुल छात्रों की 50ः उपस्थिति के साथ खोला जा सकेंगे. सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे. राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी. सिविल सर्जन बक्सर शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे. उपरोक्त संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी स्कूल/कोचिंग/ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ नहीं ली जाएगी. क्लब, जिम एवं स्विमिंग पुल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे. स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्टस कॉप्लेक्स केवल खिलाडियों के अभ्यास हेतु खोले जा सकेंगे. किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा. संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हैं. संबंधित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य किया जाए. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा. होम डिलेवरी प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक अनुमान्य होगा. संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हो. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे. किन्तु इसमें डी.जे. एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी. सभी प्रकार की दुकानों/प्रतिष्ठानों को तीन श्रेणियों में बाँटते हुए उन्हें खोलने के संबंघ में दिवस का निर्धारण किया गया है :


 श्रेणी-1 में किराना दुकान, डेयरी, मिल्क बूथ, फल, सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, पी0डी0एस0 की दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान, दुकानें, पशु चारा की दुकान एवं अन्य आवश्यक सेवाएँ प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से 07:00 बजे अपराहन तक खुलेंगी. 


श्रेणी-2 में कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित), जूता, चप्पल, श्रृंगार/प्रसाधन एवं अन्य, ज्वेलरी की दुकानें, वाहन शो रूम (दो पहिया, तीन पहिया एवं चार पहिया वाहन सहित), एच.एस.आर.पी. दुकान/पर्यावरण जाँच केन्द्र, ऑटोमोबाइल वर्क्सशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेन्टर, ऑटोमोबाइल, टायर एवं टयूल्स, Lubricant, स्पेयर पार्टस (मोटर वाहन, मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत सहित) से संबंधित दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक गुडस यथा-पंखा, कूलर, एयरकंडीशनर (विक्रय एवं मरम्मत), इलेक्ट्रॉनिक गुडस यथा- मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटाप, यू.पी.एस. एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत), मोबाइल रिपेयर एवं स्पेयर पाटर्स, सैलून, पार्लर, ड्राई क्लीनर्स की दुकाने एवं मोची की दुकान सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 06:00 बजे से 07:00 बजे अपराहन तक खुलेंगे.


 श्रेणी-3 में किताब की दुकानें, फोटो स्टेट की दुकानें, निर्माण सामग्री के भण्डारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा-सीमेन्ट, स्टील, बालू, स्टोन, मिटटी, सीमेन्ट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाईप, हार्डवेयर, सेनेटरी, फिटिंग, लोहा, पेन्ट, शटरिंग सामग्री, हार्डवेयर की दुकान, बर्तन, फनींचर, गिफ्ट कॉर्नर, दर्जी, साईकिल, साईकिल मरम्मति की दुकान, प्रिटिंग प्रेस, स्पोटर्स, खेलकूद सामग्री की दुकान एवं अन्य छोटी दुकानें अन्य सभी दुकान जो किसी सूची में नहीं हो मंगलवार, वृहस्पतिवार एवं शनिवार को प्रातः 06:00 बजे से 07:00 बजे अपराहन तक खुलेंगी. रविवार को अपवाद को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी. 


अपवाद :- बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिग वितीय कम्पनियों के कार्यालय/गतिविधियाँ, औद्योगिक एंव विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियों एवं कुरियर सेवाएँ, कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएँ, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ, पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी. पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, कोल्डस्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ, निजी सुरक्षा सेवाएँ एवं ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री की जा सकती है. उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को अनुमण्डल पदाधिकारी Scatter करेंगे जिससे एक ही स्थान पर दुकान न रहें और भीड न हो. दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा. दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा. जिसके लिए सफेद वृत चिहिन्त किए जाएंगे. उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर दुकानों/प्रतिष्ठानों का अस्थायी तौर पर बंद करने एवं अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी.  सभी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन प्रातः 06:00 बजे से 12:00 बजे मध्याहन तक खुल सकेंगे. पार्क/उद्यान प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन किया जाए. सिनेमा, हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम एवं जिम अभी बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल एवं शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे. रात्रि कफ्यू्र शाम 09:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक रहेगा. 


उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होंगे :- स्वास्थ्य से जुडी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, वैसे निजी वाहन, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है, सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेन के यात्री कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एंव अन्य आवश्यक सेवाओं के निजी वाहन एवं अंतर्राज्जीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन पर अनुमान्य होंगे. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृति एवं धार्मिक आयोजन, समारोह प्रतिबंधित होंगे. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी. निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर (नाईट कर्फ्यू को छोड़कर) कोई प्रतिबंध नहीं होगा. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी. अस्पताल एंव अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयाँ सरकारी एवं निजी एवं दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे. उक्त आदेशों का उल्लंधन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है.


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