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आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपित को न्यायाधीश ने 3 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ ₹10000 अर्थ दंड की सुनाई सजा।


- वाहन जांच के दौरान हथियार व कारतूस के साथ पकड़ा गया था अभियुक्त।
- सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी के विरुद्ध सिद्ध पाया आरोप।


एक्सप्रेस न्यूज, बक्सर: शनिवार वर्ष 2017 के एक मामले की सुनवाई करते हुए अनुमंडल न्याययिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह ने आर्म्स एक्ट के एक आरोपित को 3 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ ही साथ ₹10000 अर्थ दंड  की सजा सुनाई है। बताते चले कि यह मामला वर्ष 2017 का जिसमें राजपुर थाना क्षेत्र के सगरांव के रहने वाले सीताराम पांडेय उर्फ सोनू पांडेय को पुलिस ने नियमित वाहन जांच के दौरान एक देसी कट्टा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपित को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया था। 

मामले में जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता राकेश सिंह ने बताया कि मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस ने न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। उसके बाद गवाहों की गवाही हुई तथा सुनवाई के उपरांत फैसले का दिन मुकर्रम किया गया। जिसमें अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त के विरुद्ध दोष सिद्ध पाया तथा अभियुक्त को 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया।


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