एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल मे रक्त अधिकोष की स्थापना न होने के कारण जरूरतमंदो को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उन्हे बक्सर सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में जाना पड़ता है। वही डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल मे ब्लड बैंक की स्थापना के लिए समाजसेवी अजय राय ने बीते दिनों जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल को ज्ञापन दिया। अजय ने बताया की डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र मे बक्सर के उपेक्षा अधिक कुल सात प्रखंड आता है। इसके बावजूद डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल मे अभी तक ब्लड बैंक की स्थापना नही हो पाई है। जिससे की अनुमंडल क्षेत्र के लोगो को काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। जिसके मद्देनजर डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल में जल्द से जल्द ब्लड बैंक की स्थापना के लिए अजय ने जिलाधिकारी बक्सर को ज्ञापन सौंपा। ताकि किसी घटना दुर्घटना या किसी बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए समयानुसार रक्त देकर उनकी जान बचाई जा सके। बताते चले की युवक अजय स्वैछिक रक्त दान कर और अन्य दूसरे लोगों के माध्यम से भी रक्तदान कराकर अब तक अनेकों लोगों की जान बचा चुके हैं। कोरोना काल मे भी अजय लोगों के लिए देवदूत बन ब्लड उपलब्ध करा उनकी जान बचाए हैं।
साइबर सेल एवं बक्सर पुलिस को चुनौती देकर सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल हुआ युवकों का तस्वीर, जाँच में जुटी पुलिस..
- 6 जनवरी 2026 को औद्योगिक थाना में दी गई थी लिखित आवेदन। - पुलिस के गिरफ्त से आरोपित अब तक बहार पीड़ित पक्ष भयभीत। एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: भारत में सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी या गैर-सरकारी, बिना लाइसेंस वाले हथियारों का प्रदर्शन एक गंभीर दंडनीय अपराध है। यहां तक कि वैध लाइसेंस वाले हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन (नुमाइश/ब्रांडिशिंग) करना भी सख्त वर्जित है। जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 2016 इस पर सख्त प्रावधान लागू करते हैं। अवैध हथियार रखना या प्रदर्शन, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, उपयोग करना या उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध है. जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है. कुछ मामलों में आजीवन कारावास का भी प्रावधान है। यदि आपके पास वैध लाइसेंस है, तब भी आप सार्वजनिक रूप से हथियार की नुमाइश नहीं कर सकते। हथियार को एक निर्धारित होल्डर या कवर में, पूरी तरह से ढका हुआ रखना अनिवार्य है। जिस पर आपका प्रभावी नियंत्रण हो। सार्वजनिक स्थानों पर हवाई फायरिंग या हथियार चमकाना सख्त मना है।पुलिस ऐसे माम...




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