दहेज के लोभी आरोपी पति को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा, अपनी पत्नी को किरासन तेल छिड़कर जान से मार दिया था आरोपी।
- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक भटनागर के कोर्ट ने सुनाया फैसला।
- 27 दिसंबर 2017 को घटित हुई थी घटना, मृतिका के घरवालों ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी।
एक्सप्रेस न्यूज़, बक्सर: दहेज के लोभ में अपनी पत्नी को जलाकर मारने के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम दीपक भटनागर की कोर्ट ने मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाने के साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अपर लोक अभियोजक शशिभूषण सिंह ने बताया कि सोनवर्षा ओपी क्षेत्र के बाली गांव में किराये के मकान में रहने वाले सत्येंद्र सिंह ने अपनी पत्नी गीता देवी को किरासन तेल डालकर आग लगाकर जला दिया था। गीता देवी की मौत पटना में ईलाज के दौरान हो गई थी। मृतिका के घरवालों ने दहेज के लोभ में जलाकर मार डालने का प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 27 दिसंबर 2017 को यह घटना घटित हुई थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए गवाहों की गवाही और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी पाया। जिसके बाद आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार का अर्थदंड लगाया।
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